chandrapratapsingh
Feb 23, 20231 min
नई दिल्ली, 23 फरवरी 2023 : इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में अब हुक्का बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाएं।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, उत्तर प्रदेश में इस तरह के बार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के में चलाए जा रहे ऐसे सभी बार बंद कर दिए गए थे।
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा, "कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।
एडिशन एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने इस विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि व्यवसायियों की तरफ ने अभी तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवेदन नहीं किया है। यदि वे आवेदन करते हैं, तो उनके अनुरोध पर कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदनों का निपटारा आदेवन करने के एक महीने के भीतर किया जाए।