chandrapratapsingh
May 19, 20222 min
नई दिल्ली, 19 मई 2022 : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि आज कोई आदेश न दे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में कल यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले 17 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं स्पेशल कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में पेश की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने याचिका दायर कर वाराणसी की कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
सर्वे की दूसरीरिपोर्ट पेश
गुरुवार सुबह कोर्टकी तरफ सेनियुक्त किए गएस्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर अजयप्रताप सिंह नेसर्वे की रिपोर्टको वाराणसी कीअदालत में पेशकिया। उन्होंने कहाकि हमने सर्वेरिपोर्ट कोर्ट के समक्षपेश कर दीहै। 10-15 पेज कीसर्वे रिपोर्ट कोर्टके समक्ष पेशकी गई है।तस्वीरों औरसर्वे में हुईनाप-जोख औरउसके आधार परबने नक्शेके साथ स्पेशल कमिश्नर विशालसिंह ने सिविलजज (सीनियर डिविजन) की अदालत मेंविस्तृत सर्वेरिपोर्ट दाखिल की। अदालतमें रिपोर्ट रखेजाने के बादप्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सुनवाई से पहलेहिंदू पक्ष केवकील की प्रतिक्रिया
हिंदू पक्ष काप्रतिनिधित्व करने वालेवकील विष्णु जैनने सुनवाई सेपहले कहा किहमने अभी तककोई हलफनामा दाखिलनहीं किया है।मामले को सुप्रीमकोर्ट ने आजसुनवाई के लिएरखा था। इसमेंअतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेजहैं जिसे कोर्टके रिकार्ड परलाना है इसकेलिए हम कोर्टसे कुछ वक्तकी मोहलत मांगेगे।
उन्होंने बताया किहमने वहां (वाराणसी) में भी कुछसमय मांगा हैक्योंकि मामला सुप्रीम कोर्टके समक्ष लंबितहै और हमेंहर दस्तावेज कोरिकार्ड में रखनेकी जरूरत है।तो एक साथ 2 कार्यवाही नहीं चलसकती है। जहांतक वजू खानेके नीचे कीदीवार गिराने कीअर्जी का सवालहै, हमें कुछसमय लगेगा। मुझेलगता है किमुस्लिम पक्ष भीहमारे आवेदन परअपनी आपत्तियां दर्जकराने के लिएकुछ समय कीमांग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट काआदेश
सुनवाई के दौरानकोर्ट ने अहमआदेश दिया था।कोर्ट ने ज्ञानवापीमस्जिद में शिवलिंगमिलने की जगहकी सुरक्षा निर्देशदिया। कोर्ट नेअपने आदेश मेंये भी कहाकि मुस्लिमों केमस्जिद में जाकरनमाज करने परकोई रोक नहींहोगी। कोर्ट नेमस्जिद कमेटी की याचिकापर हिंदू पक्षको नोटिस भीजारी किया। हालांकिसुप्रीम कोर्ट ने निचलीअदालत की सुनवाईपर रोक लगानेकी मस्जिद कमेटीकी मांग ठुकरादी है।
यूपी सरकारने मांगा वक्त
मंगलवार को यूपीसरकार की ओरसे सालिसिटर जनरलतुषार मेहता पेशहुए थे। तुषारमेहता ने कोर्टसे पूरी जानकारीसाझा करने केलिए वक्त मांगाथा। जिसके बादसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवारकी तारीख दीथी। तुषार मेहताने कहा थाकि सर्वे मेंमस्जिद के वजूखानेमें शिवलिंग मिलाहै और वोजगह हाथ-पैरधोने के लिएहै।
मुस्लिम पक्ष कीदलील
मुस्लिम पक्ष केवकील ने अपनीदलील में कहाथा कि परिसरको सील कैसेकिया जा सकताहै। उन्होंने आदेशोंको अवैध बतायाथा। वकील नेदलील में येभी कहा थाकि यह हमारीबात सुने बिनासंपत्ति को सीलकरने जैसा है।आप मस्जिद मेंनमाज की जगहको भी सीमितकर रहे हैं।