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Apr 17, 20202 min

कोरोना से जंग में योगी फ्रंटफुट पर – प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए सीएम का एक्शन प्लान

योगी ने तय किया यूपी का कर्मयोग

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने लॉकडाउन के दौरान कामकाज को गति देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पहले 11 उद्योंगों को अनुमति देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से राज्य में ज्यादातर सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन किया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे।

सरकार के आदेश के मुताबिक, 20 अप्रैल से पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, इमरजेंसी सर्विसेज, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निकाय के कर्मचारी बिनी किसी प्रतिबंध के पहले की तरह की काम करते रहेंगे। इसके अलावा सभी विभागो के चीफ और समूह 'क' और 'ख' के सभी अधिकारी भी ऑफिस में मौजूद रहेंगे।

समूह 'ग' और 'घ' के लिए जारी होगा 33 पर्सेंट रोस्टर सिस्टम

सरकार ने यह भी कहा है कि हर दिन समूह 'ग' और 'घ' के कम से कम 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर बनाया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा। घर से काम कर रहे लोग मोबाइल को कंप्यूटर के जरिए संपर्क में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें दफ्तर बुलाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस खोल दिए हैं और रजिस्ट्री का काम अब धीरे-धीरे शुरू हो रहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि नाला सफाई जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।

योगी सरकार ने 11 उद्योगों को दी अनुमति

इससे पहले योगी सरकार ने 20 अप्रैल से 11 उद्योगों के संचालन को मंजूरी दी है। यह मंजूरी सशर्त है और शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कोरोना हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में पड़ने वाले इन उद्योगों पर यह आदेश नहीं लागू होगा। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा पेपर, टायर, चीनी मिलों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर) और फाउंड्रीज को भी शुरू करने की अनुमति दी है।

स्टेट टुडे टीम

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