chandrapratapsingh

Oct 4, 20222 min

पेंशन धारकों पर मेहरबान UP सरकार, बढ़ेगी अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन

लखनऊ, 4 अक्टूबर 2022 : दीपावली पर राज्यकर्मचारियों को महंगाईभत्ता और पेंशनधारकों की महंगाईराहत पहली जुलाईसे चार प्रतिशतबढ़ाने के निर्णयके बाद अबउत्तर प्रदेश सरकारपेंशन धारक आश्रितपर भी मेहरबानहो गई है।सरकार ने राज्यकर्मचारियों को बढ़ीदर से डीएऔर डीआर देनेके साथ हीसिविल व पारिवारिकपेंशन धारक कोभी बढ़ी दरसे डीए औरडीआर का भुगतानकरने जा रहीहै। इसके साथही सरकार नेपेंशनरों की अविवाहित, विधवा या फिरतलाकशुदा पुत्रियों की पेंशनको भी बढ़ानेका फैसला कियाहै।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने करीब सालभर पहले वृद्धावस्थापेंशन वितरण केदौरान कुछ लाभर्थियोंसे बात करनेके बाद हीतय कर लियाथा कि इनसभी की अविवाहित, विधवा तथा तलाकशुदापुत्रियों के लिएभी कुछ अच्छाकिया जाएगा। सरकारका मानना हैकि किसी भीअविवाहित, विधवा या तलाकशुदापुत्री का अपनीजरूरतों के लिएकिसी के आगेहाथ फैलाना सबसेमुश्किल काम है।

पेंशन पुनरीक्षण संबंधीशासनादेश

प्रदेश शासन कीओर से समय-समय परजारी किये तमामआदेशों के बावजूदराज्य सरकार केपेंशन धारक कीअविवाहित, विधवा और तलाकशुदापुत्रियों की पारिवारिकपेंशन का पुनरीक्षणनहीं किया जारहा है। प्रदेशसरकार ने दियावेतन समिति 2016 कीसिफारिशों के क्रममें पेंशन पुनरीक्षणका आदेश भीदिया है। उन्हेंअब भी 9000 रुपयेप्रति माह पेंशनभुगतान किया जारहा है। इसकासंज्ञान लेते हुएवित्त विभाग नेसोमवार को सभीविभागों को शासनादेशजारी कर राज्यसरकार के पेंशनरोंकी अविवाहित, विधवाऔर तलाकशुदा पुत्रियोंकी पारिवारिक पेंशनका पुनरीक्षण उप्रवेतन समिति (2016) कीसिफारिशों के क्रममें जारी पेंशनपुनरीक्षण संबंधी शासनादेश केअनुसार करने कानिर्णय किया है।

आश्रितों को स्वीकृतकी गई

शासनादेश में कहागया है किपेंशन धारकों कीअविवाहित, विधवा या तलाकशुदापुत्रियों को वहीपारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, जो दिवंगत सरकारीकर्मचारी/पेंशन धारक केआश्रितों को स्वीकृतकी गई है।यानी उन्हें यथास्थितिदिवंगत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीद्वारा आहरित अंतिम वेतनके 50 प्रतिशत (बढ़ीहुई दर) या 30 प्रतिशत (सामान्य दर पर) के बराबर पेंशनराशि का भुगतानकिया जाना चाहिए।

वित्त विभाग कीओर से सभीअपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों, वित्त नियंत्रकों, प्रमुखकार्यालयाध्यक्षों को जारीइस शासनादेश मेंकहा गया हैकि पेंशन धारककी अविवाहित, विधवाऔर तलाकशुदा पुत्रियोंकी पेंशन कोतत्काल संशोधित करते हुएउप्र वेतन समिति (2016) की सिफारिशों के क्रममें जारी शासनादेशके अनुसार पारिवारिकपेंशन का पुनरीक्षणकरते हुए भुगतानकिया जाए।
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