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16 लाख राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 38 प्रतिशत डीए, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश


लखनऊ, 18 अक्टूबर 2022 : सूबे के लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकोंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियोंको बीती पहलीजुलाई से चारप्रतिशत की बढ़ीहुई दर सेमहंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।कर्मचारियों को पहलीजुलाई से मूलवेतन के 38 प्रतिशतकी दर सेडीए का भुगतानकिया जाएगा। अभीतक उन्हें 34 प्रतिशतकी दर सेडीए दिया जारहा था।

अक्टूबर के वेतनके साथ होगाडीए का नकदभुगतान

पहली जुलाईसे 30 सितंबर तकबढ़े डीए कीधनराशि कर्मचारियों के भविष्यनिधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी।कर्मचारियों को अक्टूबरके वेतन केसाथ डीए कानकद भुगतान कियाजाएगा।

डीए बढ़ानेके प्रस्ताव कोमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथकी मंजूरी मिलनेके बाद वित्तविभाग ने इसबारे में मंगलवारको शासनादेश जारीकर दिया है।

बढ़े डीएका लाभ राज्यसरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिकशिक्षण संस्थानों और शहरीस्थानीय निकायों के सभीनियमित व पूर्णकालिककर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियोंऔर विश्वविद्यालय अनुदानआयोग वेतनमानों मेंकार्यरत पदधारकों को मिलेगा।

शासनादेश के मुताबिकएरियर की राशिकर्मचारियों के जीपीएफखाते में एकअक्टूबर 2023 तक जमारहेगी और उसेअंतिम निकासी केमामलों को छोड़करइस तिथि सेपहले नहीं निकालाजा सकेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजनाके दायरे मेंआने वाले कर्मचारियोंको पहली जुलाईसे 30 सितंबर तकके बढ़े डीएके एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनकेटियर-1 पेंशन खाते मेंजमा की जाएगीऔर 90 प्रतिशत धनराशिउन्हें राष्ट्रीय बचत पत्रके रूप मेंदी जाएगी।

इन्‍हेंभी मिलेगा डीएके बकाये कीपूरी धनराशि कानकद भुगतान

जिन अधिकारियोंया कर्मचारियों कीसेवाएं इस शासनादेशके जारी होनेकी तारीख सेपहले खत्म होगई हों याजो पहली जुलाई 2022 से लेकर शासनादेशजारी होने कीतारीख तक सेवानिवृत्तहुए हों याछह महीने केअंदर रिटायर होनेवाले हों, उनकोडीए के बकायेकी पूरी धनराशिका नकद भुगतानकिया जाएगा।


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