कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है। देशभर में लॉकडाउन के नियमों का पालन जारी रहेगा।
एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का खाका तैयार करती है।
पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है
हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी।
मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी।
स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे। ईद में भी लॉकडाउन रहेगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है.
रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे।
रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे।
इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं।राज्य आपस में बातचीत करके इस पर फैसला कर सकते हैं।
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी।
10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है।
शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी।
पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी।
पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद चार मई से 19 दिन के लॉकडाउन 2 और फिर दो हफ्ते मियाद बढ़ाकर लॉकडाउन 3 घोषित किया गया था। जिसकी मियाद आज रात खत्म हो रही थी।
टीम स्टेट टुडे
Comments