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ज्ञानवापी सर्वे पर लगी सुप्रीम रोक पर सरकार का पक्ष आया सामने


नई दिल्ली, 24 जुलाई 2023 : ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 26 जुलाई तक ज्ञानवापी परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। उच्चतम न्यायलय के आदेश पर जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने सधे हुए लहजे में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। बकौल मौर्य, यदि न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो उसपर सवाल उठाने के बजाय अपना पक्ष रखना चाहिए।

मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे जहां जाना चाहते हैं, वहां जाएं। उन्होंने कहा कि देश की अदालत में जाने का सभी को अधिकार है, वे (मुस्लिम पक्ष) जा सकते हैं लेकिन यदि कोर्ट आदेश पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह आस्था का विषय है, बाबा विश्वनाथ का विषय है, ज्ञानवापी का विषय है, शृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा की प्रतीक्षा का विषय है, हर शिवभक्त का विषय है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा
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