लखनऊ, 12 जनवरी 2023 : जियामऊ में निष्क्रांत संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कब्जा कर मकान का अवैध निर्माण कराने के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को अत्यंत गंभीर करार दिया है। अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 22 दिसंबर से वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है। इस मामले में अब्बास के पिता व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी तथा भाई उमर अंसारी भी अभियुक्त हैं। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप भी तय हो चुका है।
अभियोजन के मुताबिक इन सबके खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी व कूटरचना आदि के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। 27 अगस्त, 2020 को इस मामले की एफआइआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज कोतवाली दर्ज कराई थी। एफआइआर के मुताबिक जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये व अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अभियुक्तों ने अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया। इन्होंने एक साजिश के तहत मकान का नक्शा पास कराया और करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हुए जमीन हड़प ली।
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