श्री राम बचाएंगे आम आदमी के टैक्स का धन, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
Updated: May 11, 2020

राम मंदिर निर्माण में अगर आप डोनेशन करते हैं तो इसका फायदा टैक्स जमा करने में उठाया जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में डोनेशन करने पर सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स में छूट की घोषणा की है। इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये किया गया है
राम मंदिर निर्माण में अगर आप डोनेशन करते हैं तो इसका फायदा टैक्स जमा करने में उठाया जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में डोनेशन करने पर सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स में छूट की घोषणा की है। इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए किया गया
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि यह ट्रस्ट एक ऐतिहासिक महत्व वाले जगह का निर्माण करा रहा है।

ऐसे मिलेगी छूट
1. सेक्शन 80जी के तहत छूट का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अगर किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है , तो उसमें डोनेशन करने से टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
2. सेक्शन 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन का मैक्सिमम बेनिफिट टोटल इनकम का 10 फीसदी हो सकता है। आसान शब्दों में समझें तो, अगर किसी का टोटल इनकम 10 लाख है तो वह 80जी के तहत डोनेशन कर मैक्सिमम 1 लाख रुपये पर टैक्स में छूट का फायदा उठा सकता है।
3. डोनेशन चेक या डिमांड ड्राफ्ट में करने पर ही टैक्स में फायदा मिलेगा। कैश में अधिकतम 2000 रुपये जमा किए जा सकते हैं।
डिडक्शन कैसे क्लेम करें?
रिटर्न फाइल करते समय ट्रस्ट का नाम, पैन नंबर, ऐड्रेस और अमाउंट की जानकारी भरनी होगी।
बता दें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। सदस्यों की पहली बैठक के बाद नित्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। स्वामी देवगिरी ट्रेजरी हैं। 8 अप्रैल को ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया था।
टीम स्टेट टुडे

