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कोरोना संक्रमित राज्यकर्मियों और परिजनों पर सरकार मेहरबान, मिलेगा एक माह का विशेष अवकाश


लखनऊ, 19 अप्रैल 2022 : देश में कोरोनावायरस संक्रमण कीचौथी लहर केसक्रिय होने कीआहट से पहलेही योगी आदित्यनाथसरकार एक्टिव होगई है। प्रदेशसरकार राज्य कर्मियोंके साथ हीउन परिवारीजन कोलेकर बेहद गंभीरहै। सरकार नेबीते दो वर्षमें कोरोना वायरससे संक्रमित राज्यकर्मियोंको एक महीनेका विशेष अवकाशदेने का फैसलाकिया है। इतनाही नहीं इनकर्मियों को परिवारके सदस्य केसंक्रमित होने पर 21 दिन की छुट्टीमिलेगी। वित्त विभाग नेइसका आदेश भीजारी कर दियाहै।

बीते तीनवर्ष में कोरोनामहामारी के कारणकार्यालय आने मेंअसमर्थ रहे राजकीयकर्मचारियों को सरकारने बड़ी राहतदी है। कोविड-19 महामारी को वित्तीयहस्तपुस्तिका में संक्रामकबीमारी के रूपमें सूचीबद्ध करतेहुए सरकार नेकोविड-19 पाजिटिव पाये गएकर्मचारियों को अधिकतमएक माह कीअवधि का विशेषआकस्मिक अवकाश स्वीकृत करनेका फैसला कियाहै। विशेष आकस्मिकअवकाश की सुविधाकोरोना महामारी के शुरूहोने से लेकरइसके समाप्त होनेतक दी जाएगी।वित्त विभाग नेसोमवार को शासनादेशजारी कर दिया।

कर्मचारी जिस मकानमें रह रहाथा, उसमें यदिउसके साथ रहरहे व्यक्ति कोकोविड-19 संक्रमण हुआ होतो उस पीडि़तव्यक्ति के कोरोनापाजिटिव होने कीतारीख से संबंधितकर्मचारी को अधिकतम 21 दिन या पीडि़तव्यक्ति के निगेटिवहोने तक केलिए विशेष आकस्मिकअवकाश मंजूर कियाजाएगा। कर्मचारी के खुदकोरोना पाजिटिव होने याजिस मकान मेंवह रहता है, उसमें उसके साथरहने वाले किसीव्यक्ति के भीकोविड संक्रमित होनेपर कोविड जांचकेंद्रों की रिपोर्टप्रमाण के रूपमें मानी जाएगीऔर उसी सेविशेष अवकाश मिलेगा।आरटीपीसीआर निगेटिव होने परभी अगर इलाजकोरोना के लक्षणोंके कारण लंबाचला तो उन्हेंभी एक माहका विशेष अवकाशमिलेगा। बशर्ते इलाज सेसंबंधित ब्लड रिपोर्टव सीटी स्कैनमें कोविड-19 संक्रमणपाये जाने काप्रमाणपत्र संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारीका हो। कंटेनमेंटजोन में रहनेवाले कर्मचारी कोकंटेनमेंट जोन घोषितरहने तक कीअवधि के लिएअवकाश मिलेगा। इसकेलिए कार्यालयाध्यक्ष सक्षमप्राधिकारी होंगे।

विशेष अवकाश स्वीकृतकिये जाने केबाद भी यदिबीमारी के कारणकर्मचारी की अनुपस्थितिकी अवधि शेषरह जाती हैतो चिकित्सा प्रमाणपत्रप्रस्तुत करने परचिकित्सा अवकाश स्वीकृत होगा।प्रमाणपत्र न होनेपर भी बीमारीके कारणों याकमजोरी के आधारपर कार्यालय मेंअनुपस्थित रहने कीसूचना दी हैतो उन्हें उनकेप्रार्थना पत्र केअनुसार उस अवधिके लिए अर्जितअवकाश या निजीकार्य के लिएअवकाश स्वीकृत कियाजाएगा। जरूरत के मुताबिकविशेष आकस्मिक अवकाशएक से अधिकबार भी स्वीकृतकिया जाएगा।

ऐसे कर्मचारीजो कोरोना महामारीकी अवधि मेंअन्य किसी भीबीमारी से पीडि़तहुए हों औरमहामारी के कारणवे चिकित्सक कापरामर्श नहीं लेसके जिससे चिकित्सकका प्रमाणपत्र भीउपलब्ध न करासके हों तोउन्हें इलाज करनेवाले एलोपैथिक मेडिकलप्रैक्टिशनर के चिकित्साप्रमाणपत्र के आधारपर अवकाश खातेमें देय चिकित्साया अर्जित याअन्य अवकाश स्वीकृतकिया जाएगा।

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