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राजा भैय्या के करीबी पू्र्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह को जेल, जानिए पूरा मामला


लखनऊ, 22 मार्च 2022 : जनसत्ता दललोकतांत्रिक नेता औरनिवर्तमान एमएलसी (पूर्व सांसद) अक्षय प्रताप सिंहउर्फ गोपाल कोप्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट नेमंगलवार को न्यायिकहिरासत में जेलभेजने का आदेशदिया। इसके बादपुलिस ने हिरासतमें लेकर अक्षयप्रताप को प्रतापगढ़जिला कारागार पहुंचादिया। इस दौरानबड़ी संख्या मेंसमर्थक कोर्ट के बाहरजमा रहे।

1997 मेंफर्जी पते परशस्त्र लाइलेंस लेने केमामले में दर्जहुआ था धोखधड़ीका मामला

मूलरूप से सुल्तानपुरजनपद निवासी अक्षयप्रताप सिंह नेवर्ष 1997 में रोडवेजबस स्टेशन प्रतापगढ़के पते परशस्त्र लाइलेंस लिया था।उसी साल प्रतापगढ़के तत्कालीन नगरकोतवाल डीपी शुक्लाने जांच करकेपर्जी पते परशस्त्र लाइसेंस लेने केमामले में अक्षयप्रताप सिंह उर्फगोपाल के खिलाफनगर कोतवाली मेंधोखाधड़ी का मुकदमादर्ज कराया था।विवेचना के बादअक्षय प्रताप केखिलाफ चार्जशीट दाखिलकी।

15 मार्चको दोष हुआथा साबित, बुधवारको सजा सुनाईजाएगी

इसमुकदमे की सुनवाईएमपी-एमएलए कोर्टव सिविल जजसीनियर डिवीजन के न्यायाधीशबलरामदास जायसवाल के यहांहुई। न्यायाधीश बलरामदासजायसवाल की अदालतमें 15 मार्च को दोषसाबित हुआ था।इसी मामले मेंसुनवाई के लिएमंगलवार यानि 22 मार्च साढ़े 10 बजे का समयनिर्धारित किया गयाथा। निवर्तमान एमएलसीअक्षय प्रताप सिंहमंगलवार को 11 बजे कोर्टमें पेश हुए।उनकी तरफ अधिवक्ताशचींद्र प्रताप सिंह नेपक्ष रखा। सुनवाईके बाद न्यायाधीशने अक्षय प्रतापसिंह को न्यायिकहिरासत में लेकरजेल भेजने कानिर्देश दे दिया।उन्होंने सजा परअपना फैसला सुरक्षितरख लिया। वहअपना फैसला बुधवारको सुनाएंगे।

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