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SC के निर्देश पर रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक, EC ने जारी किया आदेश


लखनऊ, 09 नवम्बर 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवारको भारत केचुनाव आयोग सेरामपुर विधानसभा क्षेत्र केलिए उपचुनाव कीअधिसूचना स्थगित करने कोकहा है ताकिसमाजवादी पार्टी के नेताआजम खां गुरुवारको अपीलीय अदालतके समक्ष 2019 केअभद्र भाषा मामलेमें अपनी सजापर रोक लगानेकी मांग करसकें। सुप्रीम कोर्टके इस निर्देशपर चुनाव आयोगने रामपुर विधानसभाउपचुनाव के लिएगुरुवार 10 नवंबर को जारीहोने वाली अधिसूचनापर अगले आदेशतक रोक लगादी है। मुख्यनिर्वाचन अधिकारी अजय कुमारशुक्ला ने बुधवारदेर शाम इसकेआदेश जारी करदिए।

भारत निर्वाचनआयोग ने मुलायमसिंह यादव केनिधन से रिक्तहुई मैनपुरी लोकसभाव आजम खांकी सदस्यता रदहोने से रिक्तहुई रामपुर विधानसभासीट के उपचुनावके लिए 10 नवंबरको अधिसूचना जारीकरने के निर्देशदिए दिए थे।आजम खां नेसदस्यता रद हाेनेपर सुप्रीम कोर्टमें याचिका दाखिलकी थी। बुधवारको सुप्रीम कोर्टने रामपुर उपचुनावकी अधिसूचना 10 नवंबरको जारी नकरने के निर्देशदिए।

इसी केबाद मुख्य निर्वाचनअधिकारी अजय कुमारशुक्ला ने रामपुरउपचुनाव की अधिसूचनाअगले आदेश तकजारी न करनेके निर्देश जिलानिर्वाचन अधिकारी को दिएहैं। यानी अबकेवल मैनपुरी लोकसभाव खतौली विधानसभाउपचुनाव के लिए 10 नवंबर गुरुवार को अधिसूचनाजारी होगी। खतौलीसीट भाजपा विधायकविक्रम सिंह सैनीकी सदस्यता रदहोने के कारणरिक्त हुई है।

सपा नेताआजम खां कीविधानसभा की सदस्यताखत्म करने केमामले में दायरयाचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने बुधवारको सुनवाई करसत्र न्यायालय को 10 नवंबर को इसेनिपटाने को कहाहै। साथ हीनिर्वाचन आयोग को 11 नवंबर के बादही उपचुनाव कीअधिसूचना जारी करनेपर विचार करनेको कहा है।इस आदेश केबाद राज्य निर्वाचनआयोग ने जिलानिर्वाचन अधिकारी रामपुर कोपत्र जारी कर 10 नवंबर जारी होनेवाली अधिसूचना अग्रिमआदेश तक रोकनेको कहा है।उपचुनाव की नामांकनप्रक्रिया गुरुवार से शुरूहोनी थी।

बता देंकि भड़काऊ भाषणदेने के मामलेमें दोषी करारदिए गए सपाके वरिष्ठ नेताऔर रामपुर शहरसीट के विधायकमोहम्मद आजम खांकी विधानसभा कीसदस्यता को समाप्तकर दिया गयाथा। इस मामलेमें रामपुर कीएमपी एमएलए कोर्टने उन्हें 3 वर्षकी सजा सुनाईथी। आजम कीविधान सभा सदस्यतासमाप्त होने केसाथ ही रामपुरसीट रिक्त घोषितकर दी गईथी। इसके बादआयोग उपचुनाव काकार्यक्रम घोषित कर दियाथा।

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