लखनऊ, 23 फरवरी 2023 : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। इसको लेकर उन्होंने भाजपा की निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस नेता (पवन खेड़ा) के साथ जो किया गया वो निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे थे। ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं है क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब इन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था। BJP कानून नहीं मानती है।"
आपको बता दें पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर चले लंबे ड्रामे के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। दरअसल, वह रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, तभी उन्हें विमान से उतार दिया गया। पवन खेड़ा को विमान से उतारे जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा किया। पार्टी नेता कुछ देर तक एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे रहे। बाद में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को अपनी हिरासत में ले लिया।
पवन खेड़ा का बयान
पवन खेड़ा ने विमान से उतारे जाने पर कहा था कि मुझे कहा गया था कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। फिर कहा गया कि आपसे डीसीपी मिलेंगे। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। नियम, कानून और कारणों का कुछ अता-पता नहीं है।
कांग्रेस के नेताओं ने साधा निशाना
वहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्विटर पर सरकार को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा, "पवन खेड़ा जी को दिल्ली-रायपुर फ्लाइट से उतारकर और AICC प्लेनरी में शामिल होने से रोककर मोदी सरकार गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है... ये शर्मनाक, अस्वीकार्य कार्य है। पूरी पार्टी पवन जी के साथ खड़ी है।" गौरतलब है कि खेड़ा ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी और उनके पिता पर विवादित बयान दिया था।
मिली अंतरिम जमानत
इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर उन्हें बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी है। साथ ही तीनों एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह पर करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस नेता की एफआईआर को एकसाथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी दिन मंगलवार तक अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।
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