कानपुर, 5 मार्च 2023 : सपा विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ स्थित महिला के प्लाट पर कब्जा व आगजनी और फर्जी आधार कार्ड यात्रा मामले में शनिवार को आरोप तय नहीं हो सके। दोनों ही मामलों की सुनवाई अलग-अलग न्यायालय में थी। कब्जा व आगजनी मामले में छह मार्च जबकि फर्जी आधार कार्ड से यात्रा मामले में 17 मार्च की तारीख दी गई है। सपा विधायक को कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर कचहरी लाया गया था।
सपा विधायक को दोपहर 12.10 बजे सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में पेश किया गया। विधायक के भाई रिजवान अन्य आरोपित मो. शरीफ, शौकत अली और इसराइल आटेवाला को भी कोर्ट में पेश किया गया। शौकत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने आरोप मुक्त का प्रार्थना पत्र देने के लिए समय मांगा। पहले दिए गए समय को देखते हुए न्यायालय ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया और लंच बाद बहस के आदेश दिए। इस पर अधिवक्ता की ओर से शौकत को आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें एफआईआर में शौकत का नाम न होने, आगजनी का कोई मकसद न होने, लोकेशन और चश्मदीद गवाह सवा माह बाद सामने आने का तर्क देते हुए आरोप मुक्त करने की मांग की गई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने की बात कहते हुए विरोध दर्ज कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय के लिए छह मार्च की तारीख दे दी। इसराइल आटेवाला की ओर से आरोप मुक्त की अर्जी न देने की बात कही गई। यहां से इरफान को एमपीएमएलए एमएम तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। यहां फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में आरोप तय होने थे। सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ, मौसा इशरत की ओर से अधिवक्ता ने आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। जबकि नूरी के ड्राइवर अम्मार इलाही की ओर से दिए गए आरोप मुक्त किए जाने के प्रार्थना पत्र पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 17 मार्च की तारीख दी है।
योगी के न्याय पर पूरा भरोसा है
पेशी पर आए सपा विधायक से जब मीडिया कर्मियों का आमना सामना हुआ तो विधायक बोले, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वही इंसाफ करेगा। जबकि रिजवान का बयान कुछ अलग था। उसने मीडिया कर्मियों से कहा कि उसे योगी जी के न्याय पर पूरा भरोसा है। प्लाट केडीए से खरीदा है वह हमारा है। पेशी के दौरान इरफान की पत्नी व बच्चों ने मुलाकात की।
विधायक के खिलाफ मामला स्टे करने की मांग
सपा विधायक और उनके भाई की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने जिला जज के न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल की। दलील दी कि निचली अदालत ने प्लाट पर कब्जा व आगजनी मामले में इरफान और रिजवान के खिलाफ जिन धाराओं में आरोप का संज्ञान लिया है वह उचित नहीं है। निचली अदालत के आदेश को खारिज करने और रिवीजन की सुनवाई होने तक मामले को स्टे करने की मांग की गई। अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिला जज ने नौ मार्च की तारीख नियत की है।
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