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आजम और अब्दुल्ला की सजा स्थगन आदेश की अपील खारिज


मुरादाबाद, 30 फरवरी 2023 : छजलैट मामले में दो साल के कारावास की सजा पाए सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसमें दोनों दोषियों के द्वारा सजा पर स्थगन आदेश के लिए अपील की गई थी। दो दिनों की जिरह के बाद एमपी-एमएलए सेंशन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया।

छजलैट विवाद में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपित सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया था।

मामले में दो साल के कारावास की सजा पाए सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसमें दोनों दोषियों के द्वारा सजा पर स्थगन आदेश के लिए अपील की गई थी। दो दिनों की जिरह के बाद एमपी-एमएलए सेंशन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख दी है।

साल 2008 का है मामला

साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में कार चेकिंग करने के विरोध में आजम खान और उनके समर्थकों ने रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम, अमरोहा से विधायक महबूब अली, पूर्व विधायक नईम उल हसन, बिजनौर के नगीना से विधायक मनोज पारस, डीपी यादव, राजेश यादव, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी व राजकुमार प्रजापति को नामजद किया था।

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