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आजम को झटका, सजा के खिलाफ नहीं मिला स्टे, उपचुनाव के लिए कल से नामांकन


लखनऊ, 10 नवम्बर 2022 : आजम खान कोभड़काऊ भाषण मामलेमें मिली सजापर कोर्ट नेस्‍टे देनेसे इन्‍कारकर दिया है।आज दोपहर बादसुनवाई के बादअदालत ने फैसलासुरक्षित रख लियाथा। पांच बजेसे पहले हीकोर्ट ने आजमकी याचिका कोखारिज कर दिया।आजम को तीनसाल की सजामिलने के बादउनकी विधायकी रदकर दी गईथी। अब रामपुरविधानसभा सीट परपांच दिसंबर कोही उपचुनाव केलिए मतदान होगा।इसको लेकर चुनावआयोग ने अधिसूचनाजारी कर दीहै।

अधिसूचना जारी, कलसे शुरू होजाएगी नामांकन प्रक्रिया

समाजवादी पार्टी केवरिष्ठ नेता आजमखां की विधायकीजाने से रिक्‍त हुईरामपुर विधानसभा सीट परउपचुनाव पांच दिसंबरको ही होगा।इस संबंध मेंभारत निर्वाचन आयोगने अधिसूचना जारीकर दी है।इसके लिए 11 नवंबरसे नामांकन प्रक्रियाशुरू हो जाएगी, जो 18 नवंबर तकचलेगी। 19 नवंबर को नामांकनपत्रों की जांचऔर 21 तक नामवापसी होगी। पांचदिसंबर को मतदानऔर आठ दिसंबरको मतगणना होगी।

भड़काऊ भाषण मामलेमें आजम कोमिली है तीनसाल कैद कीसजा

आजम खांको 27 अक्टूबर कोएमपी-एमएलए स्पेशलकोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) नेभड़काऊ भाषण मामलेमें तीन सालकी सजा सुनाईथी। सजा केअगले दिन उनकीविधायकी विधायकी रद्द करतेहुए उप चुनावकी घोषणा करदी गई। 10 नवंबरसे नामांकन प्रक्रियाशुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबरको मतदान होनाथा। हालांकि, सुप्रीमकोर्ट के आदेशके चलते 10 नवंबरसे नामांकन प्रक्रियाशुरू नहीं होसकी। कोर्ट केफैसले के बादचुनाव आयोग नेअधिसूचना जारी करदी है। कलसे नामांकन प्रक्रियाशुरू हो जाएगी।

सजा केखिलाफ सुप्रीम कोर्टमें दाखिल कीथी याचिका

रामपुर विधानसभा सीटपर घोषित उपुचनावके विरोध मेंआजम खां सुप्रीमकोर्ट चले गए।सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबरको जारी होनेवाली अधिसूचना पररोक लगाते हुएआदेश दिया थाकि आजम खांकी सजा परस्टे के मामलेमें स्थानीय अदालत सुनवाईकरे। गुरुवार कोइस मामले मेंरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट नेसुनवाई करते हुएआजम की याचिकाखारिज कर दी।कोर्ट के फैसलेके बाद चुनावआयोग ने अधिसूचनाजारी की।

सुनवाई के लिएआजम नहीं पहुंचेकोर्ट

गुरुवार को सुनवाईके दौरान आजमखां तो कोर्टनहीं आए, लेकिनभाजपा नेता आकाशसक्सेना कोर्ट पहुंचे। भाजपानेता ने हीआजम खां केबेटे विधायक अब्दुल्लाके खिलाफ दोजन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्डऔर दो पासपोर्टबनवाने के आरोपमें प्राथमिकी दर्जकराई हैं।

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