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कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज, कहा - 'शिवलिंग को हो सकती है क्षति'


वाराणसी, 14 अक्टूबर 2022 : ज्ञानवापीमस्जिद मामले में हिंदूपक्ष को झटकालगा है। मस्जिदमें मिले शिवलिंगकी कार्बन डेटिंगऔर वैज्ञानिक जांचकी मांग कोवाराणसी कोर्ट ने खारिजकर दिया है।हिंदू पक्ष नेकार्बन डेटिंग की मांगकी थी। इसमामले में सुनवाईपूरी होने केसाथ ही फैसलादोपहर ढाई बजेदिया गया। कोर्टने अपने फैसलेमें कहा किकार्बन डेटिंग के कारणशिवलिंग को नुकसानपहुंच सकता है।

वादी पक्षके अधिवक्‍ताविष्‍णु जैनने कहा किअदालत ने कार्बनडेटिंग की मांगको खारिज करदिया है। हमइस फैसले केखिलाफ सुप्रीम कोर्टजाकर इसे चैलेंजकरेंगे। हम अभीतिथि नहीं बतासकते लेकिन जल्दही इस फैसलेपर सुप्रीम कोर्टजाकर इसपर वहांचैलेंज किया जाएगा।

लंबे समयसे अदालत मेंज्ञानवापी मस्जिद में मिलेशिवलिंग की कार्बनडेटिंग मामले में अबसुनवाई पूरी होनेके साथ हीफैसला आखिरकार दोपहरढाई बजे आगया। इसके पूर्वदोनों पक्षों कोसुनने और आपत्तिदाखिल करने केलिए समय देनेके बाद अदालतमें अब सुनवाईऔर बहस कादौर खत्‍महो चुका था।ऐसे में शुक्रवारको अदालत द्वाराइस मामले मेंफैसले का इंतजारदोनों पक्षों कोथा। अदालत नेफैसला सुनाते हुएसुप्रीम कोर्ट का हवालादेते हुए कहाकि वजूखाने मेंमिले शिवलिंग संरक्षितरखने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने दियाथा। आम जनमानसकी भावना आहतन हो औरतथ्यों के साथकोई छेड़छाड़ नहो। कार्बन डेटिंगसे इससे नुकसानका खतरा होनेकी वजह सेमांग को खारिजकर दिया गया।

बोले अधिवक्‍ता : अदालतने कार्बन डेटिंगकी मांग करनेकी हमारी मांगको खारिज करदिया है। हमआदेश की प्रतिका इंतजार कररहे हैं। उच्चन्यायालय जाने काविकल्प हमारे पास उपलब्धहै और हमअपनी बात उच्चन्यायालय के समक्षभी रखेंगे : एडवोकेटमदन मोहन यादव, वकील वादी पक्ष।

अदालत ने सुनायाफैसला

दोपहर ढाई बजेइस मामले कीअदालत में सुनवाईशुरू हुई तोदोनों ही पक्षोंके लोग अदालतमें मौजूद रहे।वहीं दोपहर बादकार्बन डेटिंग की मांगको अदालत नेअपने फैसले मेंखारिज करते हुएकहा कि इससेशिवलिंग को क्षतिपहुंच सकती है।लोगों की आस्‍था कोदेखते हुए शिवलिंगकी कार्बन डेटिंगकी जांच करनेकी अनुमति नहीदी जा सकतीहै। पूर्व मेंवजूखाने में मिलेशिवलिंग को अदालतने सुरक्षित रखतेहुए यहां परहर प्रकार कीगतिविधि पर रोकलगा दी थी।ऐसे में अदालतने पूर्व केफैसले को दोहरातेहुए जन भावनाओंका ख्‍यालरखते हुए शिवलिंगकी यथा स्थितिबरकरार रखने कीबात कही है।वहीं अदालत सेएक बड़े मामलेमें फैसला आनेकी संभावना केमद्देनजर सुबह सेही अदालत मेंपुलिस बल कीमौजूदगी बनी रही।

हिंदू पक्ष नेकी थी मांग

दिल्ली की राखीसिंह और वाराणसीकी चार महिलाओंकी ओर सेजिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेशकी अदालत मेंमां शृंगार गौरीके नियमित दर्शन -पूजन समेत अन्यमांगों को लेकरदाखिल मुकदमे मेंफैसला शुक्रवार कीदोपहर में आगया। इसमें ज्ञानवापीपरिसर में मिलेशिवलिंग के आयुनिर्धारण के लिएकी जा रहीकार्बन डेटिंग या पुरातत्वविदोंकी टीम द्वाराइसकी और आसपासके स्थान कीजांच की मांगकी गई थी।शिवलिंग की कार्बनडेटिंग कराने की मांगजहां हिंदू पक्षने की थीवहीं कार्बन डेटिंगका मुस्लिम पक्षविरोध कर रहाथा।

अदालत ने मांगीथी आपत्ति

पूर्व में ज्ञानवापीमस्जिद में प्रतिवादीपक्ष अंजुमन इंतजामियामसाजिद कमेटी को इसआशय की जानकारीसे अदालत नेअपडेट करते हुएअपनी आपत्ति दाखिलकरने का समयतय कर दियाथा। इसके पूर्वइस मामले मेंहुई सुनवाई केदौरान मुस्लिम पक्षकी ओर सेअदालत में अपनापक्ष रखा जाचुका था। ऐसेमें अदालत मेंअब सुनवाई औरबहस इस मामलेमें पूरी होनेके बाद फैसलेकी उम्‍मीदकी जा रहीथी, उसी अनुरूपअदालत ने फैसलासुनाया और कार्बनडेटिंग की मांगको खारिज करदिया।

इस मामलेमें अदालत नेदो दिन पहलेमंदिर और मस्जिदपक्ष की दलीलेंसुनने के बादअपना फैसला सुरक्षितरखते हुए अगलीसुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथिनियत की थी।ऐसे में अदालतमें फैसला आनेकी उम्‍मीदके बीच दोनोंही पक्ष अपनेवकीलों के साथसंपर्क कर फैसलेकी संभावना औरपरिणाम के साथही आगे कीरणनीति को लेकरमंथन करते नजरआए।

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