नई दिल्ली, 4 जनवरी 2022 : कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिए है। दिल्ली सरकार ने राज्य में वीकेंड (शनिवार-रविवार) कफ्र्यू लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मंगलवार को लिया गया। अन्य कार्य दिवसों पर सभी सरकारी कार्यालयों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ्तर आने से मना किया जाएगा। वे अपनी सेवाएं आनलाइन या वर्क फ्राम होम के जरिए देंगे। निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही काम करने की अनुमति होगी। बस और मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों को देखते हुए अब मेट्रो व बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन मास्क बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वह दो दिन से लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। केजरीवाल के संक्रमित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत दर्जन भर नेता आइसोलेट हो गए हैं। इनमें आप के उप्र अध्यक्ष सभाजीत सिंह व महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नीलम यादव आदि शामिल हैं। सभी ने दो जनवरी को लखनऊ में आप की रैली में केजरीवाल के साथ मंच साझा किया था।
पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू
पंजाब सरकार ने राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह पांच बजे तक होगा। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थानों को अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बार, सिनेमा हाल, माल, रेस्तरां, स्पा सेंटर 50 फीसद की क्षमता संचालित करने की अनुमति है। कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी हैं। जिम पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बीच, मेडिकल कालेज पटियाला के 102 डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ पाजिटिव पाए गए। मंगलवार को दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना के मलकपुर बेट स्थित नर्सिंग कालेज में 42 नर्सिंग छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी लागू हुए ये प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य भर में रैलियों, जुलूसों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। बघेल ने उन जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का भी आदेश दिया, जहां मामले की सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक है। 4 प्रतिशत या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन बंद लागू रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन जिलों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र (सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल केंद्र), पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रोन वैरिएंट और कोरोना के मामलों के बीच कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी-समारोह और अन्य धार्मिक आयोजनों में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के जिन जगहों पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे बीच या खुला मैदान, वहां धारा 144 लगाई गई है। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है।
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