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‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ के तहत सामूहिक विवाह


पीलीभीत, 07 फरवरी 2023 : शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ जिसके अन्तर्गत 02 लाख वार्षिक आय वाले जरूरतमद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिये कन्या को रू. 35000/- की आर्थिक सहायता एवं विवाह संस्कार के लिये रू. 10000/- मूल्य की आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल चाॅदी की तथा डिनर सेट) के व्यय का प्राविधान है। इस योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आॅफलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। शासन के निर्देशानुसार जनपद में दिनांक 24 एवं 27 फरवरी 2023 को सम्पन्न कराये जाने है। उक्त योजना के अन्तर्गत 24 एवं 27 फरवरी 2023 में होने वाले सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड मरौरी 80, ललौरीखेडा 62, अमरिया 70, बरखेडा 62, बिलसण्डा 80, बीसलपुर 80, पूरनपुर 100 एवं समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत 20 का लक्ष्य आवंटित किया गया।

इस प्रकार कुल लक्ष्य 554 निर्धारित है। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 15 फरवरी 2023 तक पंजीकरण कराया जा सकता है, पंजीकरण हेतु समस्त औपचारिकतायें (आय प्रमाण पत्र अधिकतम 02 लाख, वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं कन्या का बैंक खाता की छायाप्रति पूर्ण करते हुये अपने से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

रिपोर्टर-रमेश कुमार

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