ज्ञानवापी केस में किरन सिंह और विमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई टली

लखनऊ, 7 अक्टूबर 2022 : ज्ञानवापी मस्जिद मामले मेंशुक्रवार को दोअलग अलग मामलोंकी अदालत मेंसुनवाई टल गई।दोपहर दो बजेके बाद तीनमामलों में अदालतको सुनवाई करनाथा। इसके पूर्वगुरुवार को नाटीइमली में भरतमिलाप का स्थानीय अवकाश होनेकी वजह सेअदालत में होनेवाली सुनवाई टलगई थी। वहींज्ञानवापी परिसर के एएसआइसर्वेक्षण और शिवलिंगकी कार्बन डेटिंगजांच की मांगको लेकर भीअदालत में सुबहसे ही गहमागहमीबनी हुई थी।वहीं पीठासीन अधिकारियोंके न होनेऔर अधिवक्ताश्रीधर शुक्लाके निधन केचलते ज्ञानवापी केतीन मामलों मेंसुनवाई टल गई।
पहले मामलेमें जहां वादीहिंदू पक्ष कीकिरन सिंह द्वारापूरा ज्ञानवापी परिसरहिंदुओं को सौंपनेके मामले मेंजहां सुनवाई होनीथी वहीं दूसरेमामले में शंकराचार्यस्वामी अविमुक्तेश्वरानंदद्वारा वजूखाने में मिलेशिवलिंग के पूजनऔर भोग कोलेकर भी अदालतमें सुनवाई होनीथी जो टलगई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदके प्रार्थना पत्रपर जहां तीननवंबर को सुनवाईहोगी वहीं किरनसिंह के मामलेमें 11 अक्टूबरको अदालत सुनवाईकरेगी। वहीं तीसरेमामले में विश्व हिंदूसेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता केमामले में प्रार्थनापत्र पर 28 अक्टूबर कोसुनवाई होगी।
किरन सिंहके प्रार्थना पत्रपर मामले मेंआज शुक्रवार कीदोपहर बाद सुनवाईहोनी थी। विश्ववैदिक सनातन संघकी अतंरराष्ट्रीय महामंत्रीकिरन सिंह कीओर से दाखिलप्रार्थना पत्र परसुनवाई शुक्रवार की दोपहरबाद अदालत मेंहोनी थी। इसबाबत सिविल जजफास्ट ट्रैक कोर्टसीनियर डिवीजन महेंद्र कुमारपांडेय की अदालतमें दाखिल प्रार्थनापत्र में ज्ञानवापीपरिसर को मंदिरका हिस्साबताते हुए हिंदुओंको सौंपने औरवहां मिले शिवलिंगके दर्शन- पूजनकी हिंदुओं द्वारामांग की गईहै।
वहीं दूसरीओर शंकराचार्य स्वामीअविमुक्तेश्वरानंद के प्रार्थनापत्र पर शुक्रवारकी दोपहर सुनवाईहोनी थी जिसमेंअब तीन नवंबरको सुनवाई होगी।ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामलेमें वजूखाने मेंमिले शिवलिंग केपूजा -पाठ राग -भोग आरती करनेको लेकर शंकराचार्यस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओरसे दाखिल प्रार्थनापत्र पर गुरुवारकी दोपहर बादसुनवाई होनी थीजो अदालत बंदहोने से शुक्रवारतक के लिएटल गई। सिविलजज सीनियर डिविजनकुमुद लता त्रिपाठीकी अदालत मेंसुनवाई के दौरानप्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदने आपत्ति दाखिलकरने के लिएसमय की मांगभी की है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसरके सर्वे केदौरान वजू खानेसे शिवलिंग बरामदकिया गया था।जिसे मुस्लिम पक्षने फव्वाराबताया तो अदालतने शिवलिंग मानतेहुए उसकी सुरक्षासुनिश्चित करते हुएवजूखाने को सीलकर दिया था।जिसके पूजन औरभोग के लिएहिंदू पक्ष कीओर से नियमितमांग की जारही है। वहींपूरे परिसर मेंहिंदू मंदिर केसाक्ष्य मिलनेके बाद सेही परिसर कोहिंदुओं को सौंपनेकी मांग कीगई है। लिहाजादोनों ही मांगोंके संदर्भ मेंअदालत में सुनवाईहोनी थी।
तीनों मामलों मेंतीन अलग तिथियां : अधिवक्ता केनिधन होने कीवजह से तीनोंमामलों में क्रमश: 11 अक्टूबर, 28 अक्टूबरऔर तीन नवंबरकी तिथियां अदालतने दी हैं।किरन सिंह केमामले में 11 अक्टूबर कोअदालत सुनवाई करेगी।विश्व हिंदूसेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता केमामले में प्रार्थनापत्र पर 28 अक्टूबर कोसुनवाई होगी। जबकि शंकराचार्यस्वामी अविमुक्तेश्वरानंदके प्रार्थना पत्रपर जहां तीननवंबर को सुनवाईहोगी।