लखनऊ, 17 सितंबर 2022 : स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वरशरण सिंह शनिवारको आचार संहिताके उल्लंघन केमामले में न्यायालयमें पेश हुए।उन्होंने जुर्म स्वीकार कियातो मजिस्ट्रेट नेअर्थदंड लगा दिया। 500 रुपये जमा करनेके बाद वहरिहा हो गए।यह कार्रवाई उच्चन्यायालय के निर्देशपर हुई। विशेषलोक अभियोजक कालिकाप्रसाद मिश्र ने बतायाकि तीन फरवरी, 2017 को समर्थकों के साथमयंकेश्वर नारेबाजी करते हुएगौरीगंज तहसील की ओरजा रहे थे।
तत्कालीन कोतवाली प्रभारीआरपी शाही नेरोककर अनुमति पत्रदिखाने को कहा, लेकिन वह दिखान सके। इसकारण उनके विरुद्धआचार संहिता वधारा 144 दंड प्रक्रियासंहिता के उल्लंघनकी एफआइआर लिखीगई। जब कोर्टमें हाजिर होनेका समन जारीहुआ तो उन्होंनेउच्च न्यायालय कीशरण ले ली।मयंकेश्वर वर्तमान में अमेठीजिले की तिलोईसीट से विधायकव मंत्री हैं।हाईकोर्ट का निर्देशमिलते ही शनिवारको वह एसीजेएमसायमा जर्रार आलमसिद्दीकी की अदालतमें उपस्थित हुए।अपराध स्वीकार करनेका प्रार्थनापत्र दिया।इस पर मजिस्ट्रेटने अर्थदंड लगाया, जिसे अदा करनेके बाद रिहाहो गए।
बता देंकि योगी सरकारके मंत्री मयंकेश्वरशरण सिंह नेलगातार दूसरी बार तिलोईविधानसभा सीट सेजीत दर्ज कीहै। 2017 के विधानसभाचुनाव में भीउन्होंने इस सीटसे जीत हासिलकी थी। मयंकेश्वरशरण सिंह नेसाल 1993 में भाजपाके टिकट परचुनाव लड़ा औरजीत दर्ज की।इसके बाद 2002 मेंभी मयंकेश्वर शरणसिंह ने भाजपाके टिकट परचुनाव में जीतहासिल की। हालांकि, 2007 में मयंकेश्वर शरण सिंहने सपा कादामन थाम लियाथा और चुनावजीतकर वे विधानसभापहुंचे थे।
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