लखनऊ, 21 अक्टूबर 2022 : लखीमपुरखीरी से भारतीयजनता पार्टी केसांसद केन्द्रीय गृहमंत्री अजय मिश्राटेनी और उनकेपुत्र आशीष मिश्रामोनू को कहींसे भी राहतनहीं मिल रहीहै।
अजय मिश्राटेनी के खिलाफ 22 वर्ष पुराने हत्या केमामले में सजातय होनी है।इस केस कीसुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्टकी लखनऊ खंडपीठसे मुख्यपीठ मेंट्रांसफर कराने की अजयमिश्रा की अपीलसुप्रीम कोर्ट ने खारिजकर दी। लखनऊखंडपीठ में दसनवंबर को अजयमिश्रा को सजासुनाई जाएगी।
नरेन्द्र मोदी सरकारमें गृह राज्यमंत्री अजय मिश्राटेनी को सुप्रीमकोर्ट से कराराझटका लगा है।शुक्रवार को टेनीको कोर्ट सेराहत नहीं मिलीहै। जुलाई 2000 मेंलखीमपुर खीरी मेंछात्र नेता प्रभातगुप्ता हत्याकांड के मुख्यआरोपित अजय मिश्राटेनी ने सुप्रीमकोर्ट में केसट्रांसफर की अर्जीदाखिल की थी।जिसको सुप्रीम कोर्टने आज खारिजकर दिया।
सुप्रीम कोर्ट नेइलाहाबाद हाई कोर्टको प्रभात हत्याकांडकी सुनवाई कानिर्देश दिया है।इसके साथ हीसुप्रीम कोर्ट ने इसमामले की सुनवाईइलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊबेंच में हीकरने का आदेशदिया है। शीर्षकोर्ट का आदेशहै लखीमपुर खीरीके प्रभात गुप्ताहत्याकांड की अंतिमसुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट कीलखनऊ बेंच मेंही होगी।
अंतिम सुनवाई दसनवंबर को
इलाहाबाद हाई कोर्टकी लखनऊ बेंचमें इस केसकी अंतिम सुनवाईदस नवंबर कोहोनी है। इसकेबाद कोई तारीखनहीं बढ़ेगी। लखीमपुरखीरी के तिकुनियामें में आठजुलाई वर्ष 2000 मेंसमाजवादी पार्टी के उभरतेछात्र नेता प्रभातगुप्ता की घरके पास गोलीमारकर हत्या करदी गई थी।इस केस मेंकेन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्राटेनी मुख्य आरोपितहैं, जबकि उनकेसाथ तीन अन्यको भी सजासुनाई जानी है।अजय मिश्रा टेनीने सुप्रीम कोर्टमें सुनवाई लखनऊबेंच से इलाहाबादहाई कोर्ट कीमुख्य बेंच मेंट्रांसफर के लिएयाचिका डाली थी।
14 को दोनोंपक्ष को एकसाथ सुना जानाथा
हाई कोर्टकी लखनऊ बेंचमें बीती 10 अक्टूबरको प्रभात हत्याकांडके वादी राजीवगुप्ता की याचिकापर सुनवाई करतेहुए सुप्रीम कोर्टने दोनों पक्षोंकी याचिका को 14 अक्टूबर को एकसाथ सुनने काआदेश दिया था।उस दिन चीफजस्टिस यूयू ललितसमेत जस्टिस हेमंतगुप्ता को केसकी सुनवाई करनीथी। उसी दिनहेमंत गुप्ता कारिटायरमेंट था तोकेस की सुनवाईटल गई थी।इसी बीच 17 अक्टूबरको लखनऊ हाईकोर्टमें केस कीसुनवाई लगी थी।जिसमें अगली डेट 10 नवंबर दी गईथी।
लगातार टल रहीअंतिम सुनवाई
लखीमपुर खीरी केतिकुनिया के बीसवर्ष पुराने हत्याके मामले मेंइलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊबेंच में सातबार से अंतिमसुनवाई टल रहीहै। इस केसमें टेनी सहितचारों आरोपितों कोलोअर कोर्ट ने 2004 में बरी करदिया था। इसकेबाद प्रभात गुप्ताके परिवार केलोगों ने केसको लेकर हाईकोर्टमें अपील करदी गई। 2004 से 12 मार्च 2018 तक इसकेस की सुनवाईहाईकोर्ट में हुई।मार्च 2018 में कोर्टने आदेश सुरक्षितरख लिया। चारवर्ष आदेश सुरक्षितरहने के बाद 5 अप्रैल 2022 को जस्टिसरमेश सिन्हा औरसरोज यादव कीबेंच ने आदेशकिया कि 16 मई 2022 को केस कीअंतिम सुनवाई कीजाए। जिसके बादसे 17 सितंबर तकसात बार तारीखपड़ चुकी हैलेकिन किसी नकिसी वजह सेफैसला नहीं आसका है।
वर्ष 2004 से जमानतपर टेनी
प्रभात गुप्ता हत्याकांडमें मुख्य आरोपितअजय मिश्रा टेनीसहित अन्य चारको को लोअरकोर्ट ने 2004 मेंबरी कर दियाथा। 2004 में केसकी सुनवाई हाईकोर्टमें हो रहीहै। 2004 में हीइन्हें जमानत मिल गईथी। तभी सेचारों आरोपी जमानतपर हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालयके छात्रनेता रहेप्रभात गुप्ता की आठजुलाई 2000 को लखीमपुरखीरी के तिकुनियांमें गोली मारकरहत्या कर दीगई थी। इसमेंअजय मिश्र टेनीसमेत चार लोगोंके खिलाफ नामजदमुकदमा दर्ज कियागया था।
Comments