लॉकडाउन 4.0-बफर और कंटेनमेंट के साथ रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

5 जोन में बंटा देश
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है. इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं. रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी.

क्या हैं बफर और कंटेनमेंट जोन
अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ तीन जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं. बफर जोन को लेकर नियम अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है. कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी.कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच होगी.
राज्य सरकारों की भूमिका
रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार करेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा. कंटेंनमेंट और बफर जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा. वहीं, ग्रीन जोन में वो जिले आएंगे, जहां कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं होंगे. जबकि रेड जोन में वो इलाके आएंगे, जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार दो गुना तेजी से बढ़ रहे हैं.
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है। 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।

क्या-क्या खुलेगा?
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक लॉकडाउन चार में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं। इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है।
बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला
कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
साथ ही स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।
इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है. इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं।
इन पांच जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी. अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ तीन जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं।
रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों को करने की इजाजत दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में होगी कड़ी निगरानी
कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी, दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति की स्थिति में बाहर निकलने की इजाजत होगी। ऐसी स्थिति न होने पर किसी भी मूवमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में सघन तौर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी हर घर के संपर्क में बने रहेंगे। लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी भी रखी जाएगी।

नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश
शाम 7 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक किसी भी तरीके के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करना होगा. वे अपने क्षेत्राधिकार में इसका पालन कराएंगे। कानूनी प्रावधान के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, सीआरपीसी की धारा 144 भी लगाई जा सकती है।
टीम स्टेट टुडे
