लखनऊ, 13 फरवरी 2023 : शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में निरुद्ध मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज हरबंश नारायन ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त अब्बास अंसारी के अपराध को गंभीर करार दिया है। बीती 21 जनवरी को इस मामले में अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह इस समय चित्रकुट जेल में निरुद्ध है।
ये था मामला
सरकारी वकील रमेश कुमार शुक्ला व ज्वाला प्रसाद शर्मा ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया। इनका कहना था कि वर्ष 2012 में लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के नाम डीबीबीएल गन का लाइसेंस जारी किया था। अब्बास ने इस लाइसेंस को नई दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करा लिया लेकिन इसकी पूर्व सूचना थाना महानगर को नहीं दी। जिसकी वजह से एक ही शस्त्र दो राज्यों में अलग अलग लाइसेंस व यूआइडी पर एक साथ अंकित हुआ।
विवेचना के दौरान अभियुक्त के पास कुल आठ असलहे व चार हजार से ज्यादा कारतूस भी बरामद हुए थे। यह असलहे एक ही लाइसेंस के दो यूआइडी का इस्तेमाल कर खरीदा गया था। अभियुक्त का यह कृत्य धोखाधड़ी तथा शस्त्र का अवैधानिक प्रयोग है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। 12 अक्टूबर, 2019 को इस मामले की एफआइआर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने थाना महानगर में दर्ज कराई थी।
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