google.com, pub-3470501544538190, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

मुख्तार को HC से फौरी राहत, कहा- 1 महीने में दें आर्म लाइसेंस केस में डिस्चार्ज अर्जी


इलाहाबाद, 9 जून 2022 : पूर्वांचल के माफियाडान पूर्व विधायकमुख्तार अंसारी के अपराधियोंको शस्त्र लाइसेंसदिलाने के मामलेमें इलाहाबाद हाईकोर्टसे फौरी राहतमिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलीमुख्तार अंसारी को अपराधियोंको शस्त्र लाइसेंसदिलाने के आरोपमें चल रहेकेस में एकमाह में डिस्चार्जअर्जी देने काआदेश दिया है. कोर्ट को उसअर्जी को दोमाह में नियमानुसारतय करने कानिर्देश दिया है. इस केस मेंअंसारी की जमानतपहले ही मंजूरहो चुकी है. यह आदेश जस्टिसराहुल चतुर्वेदी नेमुख्तार अंसारी की याचिकाको निस्तारित करतेहुए दिया है.

याचिका पर मुख्तारअंसारी का कहनाहै कि वहसदर मऊ से 1996 से मार्च 22 तक विधायकरहा है. वर्ष 2001 में याची नेसह अभियुक्तों कोशस्त्र लाइसेंस दिलाने कीसंस्तुति की. उन्हेंलाइसेंस दिया गया. उनके द्वारा अपराधमें लिप्त होनेपर एस एचओ दक्षिण टोलाने एफआईआर दर्जकराई. जिसमें तत्कालीनएसएचओ व लेखपालसहित चार आरोपियोंको आरोपित कियागया. इन्होंने अपनेबयान में याचीके भी लिप्तहोने का खुलासाकिया है. पुलिसने याची वकैलाश सिंह केखिलाफ चार्जशीट दाखिलकी है.याचीके अधिवक्ता उपेंद्रउपाध्याय का कहनाथा कि शस्त्रलाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा दियाजाता है. यहसत्यापन के बाददिया जाता है. इसमें याची कीकोई भूमिका नहींहै. याचिका मेंचार्जशीट व पुनरीक्षणअदालत के आदेशको चुनौती दीगई थी.

गौरतलब है किबाहुबली पूर्व विधायक मुख्तारअंसारी इन दिनोंबांदा जेल मेंबंद है. मुख्तारअंसारी 2005 से हीजेल की सलाखोंके पीछे हैं. उनके खिलाफ कईआपराधिक मामलों में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्टगाजीपुर से लेकरइलाहाबाद हाईकोर्ट तक मुकदमेविचाराधीन है. इसकेसाथ साथ हीमुख्तार अंसारी के खिलाफदर्ज मनी लांड्रिंगके मामले मेंभी शिकंजा लगातारकसता जा रहाहै.

0 views0 comments
bottom of page
google.com, pub-3470501544538190, DIRECT, f08c47fec0942fa0