प्रयागराज, 18 नवंबर 2022 : माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को जिला जज संतोष राय की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब्बास अंसारी को पेश किया तो उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया। इसके पहले अदालत ने पांच और 12 नवंबर को एक-एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी।
दो बार ईडी को मिल चुकी थी कस्टडी रिमांड
ED ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने भी पक्ष रखा। हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि मामला आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित है। आरोप साबित होते हैं तो सात वर्ष से अधिक सजा नहीं होगी। सभी के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
मनी लांड्रिंग मामले में एक-एक बिंदु को लेकर की गई है पूछताछ
विधायक अब्बास अंसारी और उसके मामा आतिफ रजा से ED ने लगातार पूछताछ की। अलग-अलग तो कभी आमने-सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ की गई। कंपनियों में किन-किन लोगों ने रुपये लगाए थे, इसकी जानकारी ली गई। पूछताछ में ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां लगी हैं।
चेहरा पड़ गया था फीका
विधायक अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) शुक्रवार दोपहर जब न्यायालय में पेश करने के लिए कचहरी ले आई तो उसका चेहरा फीका पड़ा था। संभवत: उसे यह लग गया था कि अब उसका अगला ठिकाना नैनी सेंट्रल जेल है।
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