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मुख्तार को जमानत से इन्कार, HC ने कहा- राबिनहुड इमेज वाला अंसारी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती


प्रयागराज, 13 जून 2022 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायकनिधि के दुरुपयोगके मामले मेंआरोपी मुख्तार अंसारीकी जमानत अर्जीखारिज कर दीहै। हाई कोर्टने राज्य सरकारसे कहा हैकि विधानसभा अध्यक्षव तीन नौकरशाहकी कमेटी सेविधायक निधि केदुरूपयोग की आडिटकराई जाय।

कोर्ट ने कहा- 50से अधिक केसलेकिन अभी तकएक में भीनहीं मिली सजा

सुनवाई करते हुएहाई कोर्ट नेकी टिप्पणी- हिंदीभाषी राज्यों मेंअंसारी की राबिनहुड की ख्यातिके चलते पहचानबताने की जरूरतनहीं है।1986 सेअपराध की दुनियासे जुड़े अंसारीके खिलाफ 50 सेअधिक आपराधिक केसदर्ज है लेकिनआज तक किसीकेस में भीउसे सजा नहींमिल सकी।यह ह्वाइटकालर अपराधी न्यायव्यवस्था के लिएचुनौती बना हुआहै। जेल मेंबंद रहते विधायकचुना गया। विधायकनिधि से 25लाखरूपये स्कूल केलिए दिये, जिसकाइस्तेमाल ही नहींहुआ औऱ उसेभी हजम करगये। कर दाताओंके पैसे कादुरुपयोग किया गया।ऐसे में वहजमानत पर रिहाहोने का हकदारनहीं है।

आपराधिक इतिहास कोदेखते हुए जमानतदेना उचित नहीं

यह आदेशन्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी नेमुख्तार अंसारी की जमानतअर्जी पर दियाहै। कोर्ट नेकहा कि अन्यआरोपी को मिलीजमानत की पैरिटीयाची के आपराधिकइतिहास को देखतेहुए नहीं दीजा सकती। अर्जीपर अधिवक्ता उपेंद्रउपाध्याय ने बहसकी थी। कोर्टने 20 मई कोफैसला सुरक्षित करलिया था।

उल्लेखनीय है किमऊ जिले केसराय लखंसी थानेमें मुख्तार अंसारीव चार अन्यके खिलाफ दर्जएफआईआर में विधायकनिधि के दुरुपयोगका आरोप है।स्कूल निर्माण कार्यनहीं किया गयाऔर पैसे कीबंदरबांट कर लीगई।याची का कहनाथा कि विधायकनिधि का आवंटनकरने वाले अधिकारियोंपर कोई कार्रवाईनहीं हुई।जबकि फंडउन्हीं द्वारा जारी कियाजाता है।विधायक होनेके नाते उसेफंसाया गया है।

कोर्ट ने याचीकी छवि औरअपराधों में संलिप्ततातथा 2005 से जेलमें बंद होनेके बावजूद किसीकेस में सजान हो पानेकी जुगत कोदेखते हुए जमानतपर रिहा करनेसे इन्कार करदिया है।

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