लखनऊ, 18 अक्टूबर 2022 : भाजपा के तत्कालीनप्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंहके एक बयानके विरोध मेंबिना अनुमति विधानसभा के सामनेजमावड़ा लगाने के मामलेमें एमपी-एमएलएकी विशेष मजिस्ट्रेटकोर्ट ने बसपाके तत्कालीन पदाधिकारीनसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांचअभियुक्तों को दोषीकरार दिया है।
दो हजार 500 रुपये का जुर्माना
विशेष एसीजेएम अम्बरीषकुमार श्रीवास्तव नेअभियुक्त नसीमुद्दीन के साथही बसपा केतत्कालीन पदाधिकारी राम अचलराजभर, मेवालाल गौतम, नौशादअली व अतरसिंह राव कोविधि विरुद्ध जमावव सदोष अवरोधका दोषी करारदेते हुए दोहजार 500 रुपए केजुर्माने से दंडितकिया है।
यह थामामला
अभियोजन अधिकारी विजययादव व सोनूसिंह राठौर केमुताबिक 21 जुलाई, 2016 को इसमामले की एफआइआरसचिवालय चौकी प्रभारीविजय कुमार पांडेयने थाना हजरतगंजमें दर्ज कराईथी। उस रोजबसपा के करीबचार-पांच हजारकार्यकर्ताओं व पदाधिकारियोंद्वारा बिना अनुमतिहजरतगंज चौराहे से विधानसभातक मार्ग अवरुद्धकर दिया गया।इससे आने-जानेवाले लोगों कोदिक्कतों का सामनाकरना पड़ा।
यह लोगभाजपा के प्रदेशउपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारापूर्व में दिएगए एक बयानके विरोध मेंनारेबाजी कर रहेथे। विवेचना केबाद इस मामलेमें अभियुक्तगणों केविरुद्ध आइपीसी की धारा 143 व 341 में आरोपपत्र दाखिल कियागया।
दुष्कर्म के आरोपीको 20 साल कीसजा
एक नाबालिगलड़की से दुष्कर्मकरने के मामलेमें अभियुक्त सुधीरउर्फ सुमन्ती कोसत्र अदालत ने 20 साल के कठोरकारावास की सजासुनाई है। विशेषजज पवन कुमारराय ने इसपर छह हजारका जुर्माना भीलगाया है।सरकारी वकीलशैलेश कुमार सिंहके मुताबिक 21 अगस्त, 2018 को इस मामलेकी एफआइआर पीड़िताकी मां नेथाना इंटौजा मेंदर्ज कराई थी।पीड़िता अपने घरसे ननिहाल जारही थी, रास्तेमें अभियुक्त उसेजबरिया जंगल मेंले गया औरबुरा काम किया।साथ ही जानमालकी धमकी भीदी।
नाबालिग के अपहरणमें चार सालकी सजा
एक नाबालिगलड़की का अपहरणकरने के मामलेमंे फास्ट ट्रैककोर्ट ने अभियुक्तअरुण को पांचसाल की सजासुनाई है। विशेषएडीजे विनय सिंहने इस परदो हजार काजुर्माना भी लगायाहै। सरकारी वकीलसीमा सिंह वनरेंद्र कुमार के मुताबिक 11 सितंबर, 2017 को पीड़ितादवा लेने गईथी लेकिन घरवापस नहीं आई।इस मामले कीएफआइआर पीड़िता के पिताने थाना मोहनलालगंजमें दर्ज कराईथी।
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