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अब ट्रैक्ट्रर ट्रॉली में सवारियों ढोना पड़ेगा महंगा, डीएम ने दिए ये आदेश

Updated: Oct 19, 2022


पीलीभीत, 14 अक्टूबर 2022 : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की चतुर्थ बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहन टैक्टर ट्राली, डाला, डम्फर के माध्यम से सवारियां ढोये जाने पर रोक लगाई जाये। इस कार्य हेतु ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करें।

अभियान के दौरान टैक्टर ट्राली में रिफ्लेक्टिव टेप अधिक से अधिक संख्या में लगाये जाये, अभियान के दौरान लोगों को जागरूक किया जाये मोवाइल का इस्तेमाल न करें व शराब पीकर कोई वाहन न चलाऐं यदि कोई ऐसा करता पाया जाये तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाये। बैठक में एआरटीओ को निर्देश दिये कि स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन की बसें व ट्रक आदि का फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच की जाये, बिना फिटनेस के वाहन न संचालित किये जाये तथा स्कूल वाहनों का मानक के अनुरूप संचालन तथा महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाये।

बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पाट चिहिन्त कर प्रमुख स्थलों, मोड आदि पर पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो का तुलनात्मक अध्ययन एवं कारणों की पहचान के सम्बन्ध में बताया कि सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवर लोडिंग, हेल्मेट तथा सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, मोबाइल फोन पर बाते करते हुए वाहन चलाना है।

बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर यातायात नियमों के सम्बन्ध में होर्डिंग्स लगाई जाये। जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा शपथ, जागरूकता रैली एव छात्र श्रृंखला की कार्यवाही की जाये।

बैठक के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में ट्रामा सेन्टर तक पहुंचाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा कार्मियों को प्रशिक्षित करने की कार्यवाही की जाये।

उन्होंने निर्देश दिये कि बडे ट्रालों के निर्माण पर रोक लगाई जाये, यदि कोई निर्माणकर्ता द्वारा बडे ट्रालों का निर्माण करते पाऐ जाने पर उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही साथ दो पहिया वाहनों में अवैध सिलेन्सर पाये जाने दो पहिया वाहनों का चालान किया जाये। समीक्षा के दौरान जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहर में गन्ना पेराई सत्र के दौरान गन्ना वाहनों हेतु रूट व समय का निर्धारण करना सुनिश्चित किया जाये।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) रामसिंह गौतम, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अभियन्ता पीडब्लूडी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एआरटीओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।



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