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राणा दंपत्ति को जेल या बेल, जमानत याचिका पर मुंबई कोर्ट में फैसला आज


मुंबई, 2 मई 2022 : मुंबई सत्र न्यायालयआज (सोमवार) सांसद नवनीत राणाऔर उनके पतिविधायक रवि राणाद्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेके आवास केबाहर हनुमान चालीसापढ़ने की धमकीदेने के मामलेमें उनके खिलाफदायर जमानत याचिकापर अपना फैसलासुनाएगा। राणा दंपतिपर आईपीसी कीधारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बेपुलिस एक्ट कीधारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसेबड़ी धारा 124A यानीराजद्रोह की धाराभी लगाई गईहै।

राणा दंपत्तिने अदालत मेंदिया ये तर्क

अपनी जमानतयाचिका पर सुनवाईके दौरान राणादंपत्ति ने अदालतमें तर्क दियाकि केवल अपराधकरने के इरादेसे दंडित नहींकिया जा सकताहै। उन्होंने कहाकि मस्जिद केबाहर हनुमान चालीसाका जाप करनेका आह्वान करनेसे धार्मिक तनावबढ़ सकता था, लेकिन मातोश्री केबाहर इसका जापकरने का आह्वानकरने से कोईसांप्रदायिक तनाव नहींहोता।

राणा दंपत्तिके वकील पोंडाने अदालत मेंअपना पक्ष रखतेहुए कहा किदेश के किसीभी नागरिक कोसरकार की आलोचनाकरने का अधिकारहै और राणादंपत्ति ने ऐसाकुछ भी नहींकिया है जोदेशद्रोह के बराबरहो। "एक नागरिकको तब तकसरकार की आलोचनाकरने का अधिकारहै जब तककि वह हिंसाको उकसाता नहींहै। यह कहकरकि मैं हनुमानचालीसा पढ़ने जा रहाहूं, हिंसा कोबढ़ावा नहीं है।

राणा दंपत्तिकी जमानत कामुंबई पुलिस नेकिया विरोध

मुंबई पुलिस नेनवनीत राणा औररवि राणा केखिलाफ दर्ज 6 मामलोंका हवाला देतेहुए जमानत काविरोध किया है।राणा दंपत्ति केखिलाफ राजद्रोह कामामला भी दर्जकिया गया है।इसके अलावा एकअन्य प्राथमिकी मेंउनके खिलाफ सरकारीकाम में बाधाडालने और पुलिसकर्मियोंसे बदसलूकी करनेका आरोप है।

गौरतलब है किअमरावती से निर्दलीयसांसद नवनीत राणामुंबई की भायखलामहिला जेल मेंऔर उनके विधायकपति तलोजा जेलमें बंद हैं।राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को बांद्रामें महाराष्ट्र केमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केनिजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमानचालीसा पढ़ने की सार्वजनिकघोषणा के बादगिरफ्तार किया गयाथा।
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