नई दिल्ली, 19 मई 2022 : सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है।
कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। बता दें कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलग-अलग मामलों को लेकर वह पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर मंगलवार को भी अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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