सुभासपा के MLA अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
- chandrapratapsingh
- Aug 26, 2022
- 2 min read

लखनऊ, 26 अगस्त 2022 : गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में ना पेश होने वाले माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण ली है।
अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली है। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया।
अब्बास अंसारी के खिलाफ एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे लेने के मामले में गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के पास कोर्ट में सरेंडर के लिए गुरुवार तक का समय था। कोर्ट में सरेंडर करने की जगह पर अब अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित करती है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। कहा गया कि अभियुक्त का बड़ा आपराधिक इतिहास है व उसके पास से बरामद असलहों व कारतूसों का उसके पास कोई जवाब नहीं है।
अब्बास अंसारी के खिलाफ एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे लेने के मामले में गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के पास कोर्ट में सरेंडर के लिए गुरुवार तक का समय था। कोर्ट में सरेंडर करने की जगह पर अब अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित करती है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। कहा गया कि अभियुक्त का बड़ा आपराधिक इतिहास है व उसके पास से बरामद असलहों व कारतूसों का उसके पास कोई जवाब नहीं है।
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