लखनऊ, 4 अप्रैल 2022 : राजधानी शहर के नामी-गिरामी प्रतिष्ठानों में भी घटिया सामग्री से मिठाइयां और खाने का सामान बनाया जा रहा है। एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने शहर के ऐसे ही दो बड़े प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों और नमकीन की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर जुर्माना लगाया है।
राधेलाल स्वीट अलीगंज पर सवा लाख रुपए और गोमती नगर के नीलकंठ पर अस्सी हजार का जुर्माना लगा है। दोनों ही प्रतिष्ठानों के कुल सात नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी तरह से 18 अन्य प्रतिष्ठानों पर भी करीब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एसपी सिंह के मुताबिक काफी पहले ही जांच में नमूने फेल पाए गए थे। एडीएम पूर्वी की कोर्ट में इनका वाद चल रहा था। सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी केपी सिंह ने प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया। स्पेंसर स्टोर कुर्सी रोड पर भी अस्सी हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यहां सामान पर अंकित जानकारी सही नहीं पाई गई। इसके अलावा मेट्रो रिटेल सीतापुर रोड खाद्य सामग्री पर गलत जानकारी अंकित करने पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगा है।
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