लखनऊ, 5 नवबंर 2023 : सरकारी लेटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अल्लामा जमीर नकवी को अपमानित करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आजम खान को उनकी गवाही दर्ज कराने के लिए जेल से लाकर न्यायालय में पेश नहीं किया गया।
इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर लिखा कि वह आगामी 8 नवंबर को आजम खान को न्यायालय के समक्ष पेश करें।
न्यायालय ने अपने पत्र में कहा कि आजम खान के विरुद्ध अभियोजन के साक्ष्य पूरे हो चुके है तथा सिर्फ आजम खान के बयान दर्ज किए जाने शेष है। सीतापुर जेल के अधिकारियों द्वारा आज़म ख़ान को न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है।
उक्त मामले में वादी अल्लामा जमीर द्वारा एक फरवरी 2019 को थाना हजरतगंज में पूर्व मंत्री आजम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गया था। उन्होंने बताया था कि घटना वर्ष 2014 में पूर्व मंत्री आजम खान सरकारी लेटर हेड, मोहर व अपने पद का दुरुपयोग किया।
भाजपा, आरएसएस एवं मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहा था। परंतु तत्कालीन सरकार के प्रभाव के चलते वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिसपर उसने अल्पसंख्यक आयोग को भी शिकायती पत्र भेजा था।
Comments