लखनऊ : यूपी के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। प्रेम प्रकाश सिंह के दोषमुक्त होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने फौजदारी वाद संख्या 2934/2016 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश में अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह पर लगाये गए आरोप अंतर्गत धारा 120बी, 420, 471, 504, 342, 467, 468, 506 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त किया है।
न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में लिखा गया कि प्रेम प्रकाश सिंह जमानत पर रहा है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया। प्रेमप्रकाश को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
क्या थाआरोप
पूर्व मंत्री परये आरोप थाकि उन्होंने 32 एकड़जमीन को फर्जीवसीयत बनाकर अपनेनाम कर ली।पूर्व स्वतंत्रता संग्रामसेनानी रामअवध की बेटीप्रभावती ने कोतवालीमें प्रेम प्रकाशसिंह, प्रेम नारायणसिंह और नवनाथतिवारी के खिलाफकेस दर्ज करायाथा। इसके बादहुई विवेचना मेंपुलिस ने पूर्वमंत्री प्रेम प्रकाश कीपत्नी मंजूलता सिंह, पुत्रवधू निधि सिंह, बेटे शिववर्धन, पूर्वजिला शासकीय अधिवक्तास्वतंत्र बहादुर सिंह, उनकीपत्नी गीता सिंहऔर पुत्रवधू शिखासिंह के नामभी शामिल करदिए थे।
8 साल पुरानाहै मामला
घटना कीजानकारी होने परप्रभावती ने इसकीशिकायत डीआइजी से की।इस पर 03 मई, 2014 को धारा 420, 467, 468, 471, 506, 504 के तहतप्रेम प्रकाश केसाथ ही वसीयतके गवाह ग्रामतिलियापुर, सितारगंज निवासी नवनाथतिवारी और प्रेमनारायणको नामजद कियागया था। इसपर सुनवाई करतेहुए तृतीय अपरजिला एवं सत्रन्यायाधीश रजनी शुक्लाने प्रेम प्रकाशको अदालत नेदोषमुक्त कर दिया।
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