लखनऊ, 6 अप्रैल 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव को हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव करते हुए राहत दी है और उन्हें 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस शर्त में बदलाव किया है जिसके तहत उसे 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता था। सुप्रीम कोर्ट ने उमराव को तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी कामगारों के खिलाफ हमले के बारे में कथित तौर पर फर्जी वीडियो पोस्ट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए भी कहा।
अदालत ने उमराव की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें उनके ट्वीट के लिए अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।
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