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वाराणसी कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला मोनू सोनकर गिरफ्तार


वाराणसी, 2 अक्टूबर 2022 : वाराणसी कोर्ट को उड़ानेकी धमकी देनेवाला मोनू सोनकरगिरफ्तार। पड़ोसी की बेटीका मोबाइल चुराकर सीएम योगीके कार्यालय समेतएसपी ग्रामीण केआवास के नम्बरपर कॉल करधमकी दी थी।युवक थाना कैंटके फुलवारियां क्षेत्रके पहलुपुरा काहै।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथके लखनऊ स्थितसरकारी आवास परकॉल कर वाराणसीसिविल कोर्ट कोबम से उड़ानेकी धमकी देनेवाला गिरफ्तार करलिया गया है।वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिसकी गिरफ्त मेंआया आरोपी मोनूसोनकर फुलवरिया क्षेत्रके पहलू कापुरा रहने वालाहै। उसने अपनेपड़ोसी से पुरानेविवाद की रंजिशमें उसकी बेटीका मोबाइल चुरायाथा। उसके बादसीएम योगी आदित्यनाथके साथ हीवाराणसी के एसपीग्रामीण के सरकारीआवास के लैंडलाइन और इंस्पेक्टरकैंट के सरकारीमोबाइल नंबर परभी फोन कियाथा। आरोपी कोआज अदालत मेंपेश कर जेलभेजा गया।

30 सितंबर को कीगई थी धमकीभरी कॉल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथशनिवार यानी 1 अक्टूबर कोवाराणसी दौरे परआए थे। उससेपहले 30 सितंबर को पुलिसके पास कॉलआई कि कलवाराणसी स्थित सीएम योगीआदित्यनाथ के सभास्थलऔर सिविल कोर्टमें बम धमाकाहोगा। इसके साथकॉल करने वालेने पुलिस सेजमकर गालीगलौज किया।सर्विलांस की मददसे पुलिस नेमोबाइल नंबर सेसंबंधित शख्स केनाम और पतेकी तस्दीक की।पता लगा किजिस नंबर सेकॉल आई थीवह फुलवरिया केपहलू का पुराक्षेत्र में रहताहै।

पुलिस ने उसकोउठाया तो उसनेबताया कि मोबाइलउसकी बेटी काहै। उसकी पत्नीसब्जी की दुकानलगाती है और 30 सितंबर की शामही वह मोबाइलवहीं से गायबहो गया था।उसे शंका हैकि उसके पड़ोसीके शातिर बेटेमोनू ने उसेफंसाने के लिएउसका मोबाइल चुराकर हर जगहधमकी भरी कॉलकी है।

2017 में रचाथा अपहरण कीकहानी

पुलिस ने मोनूको उठाया औरउससे पूछताछ शुरूकी। सामने आयाकि वह वर्ष 2017 में खुद केअपहरण की साजिशरचा था औरपड़ोसी पर मुकदमादर्ज हुआ था।मोनू उस दौरानबिहार से बरामदहुआ था औरजांच में सामनेआया था किपड़ोसी व उसकेपरिवार के लोगोंको फंसाने केलिए उसने अपहरणकी झूठी कहानीगढ़ी थी। उसीरंजिश में एकबार फिर उसनेअपने पड़ोसी कोफंसाने के लिएउसकी बेटी कामोबाइल चुरा करबम ब्लॉस्ट कीधमकी दी है।

बाद मेंजब उसे लगाकि मामला तूलपकड़ चुका हैतो उसने पड़ोसीका मोबाइल उसीकी छत परफेंक दिया। इससंबंध में पुलिसकमिश्नर ए. सतीशगणेश ने बतायाकि वास्तविक आरोपीपकड़ लिया गयाहै। उसके खिलाफभारतीय दंड संहिता (IPC) की उचित धाराओंमें कार्रवाई करतेहुए उसे जेलभेजा जाएगा।

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