कल से निष्क्रिय हो सकता है आपका पैन, नहीं भर पाएंगे रिटर्न, ऐसे कराएं आधार से लिंक
- chandrapratapsingh
- Mar 30, 2022
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लखनऊ, 30 मार्च 2022 : परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। गुरुवार तक पैन को आधार से लिंक न कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद न तो आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही आयकर का भुगतान कर पाएंगे।
पैन कार्ड को पिछले कई वर्ष से आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा था। इसके बाद भी अभी बड़ी संख्या में लोगों के पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सका है। कोरोना की वजह से दो वर्ष से इसका समय लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बार अंतिम समय सीमा 31 मार्च है और अगर इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो 31 मार्च तक जितने पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे, वे एक अप्रैल से निष्क्रिय हो सकते हैं। इसके बाद इस वित्तीय वर्ष का रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा टीडीएस के रिटर्न भी फाइल नहीं हो सकेंगे। आयकर का भुगतान नहीं हो पाएगा।
इस तरह करें लिंक
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में जाकर अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक किया जा सकता है। इसलिए ऐसे करदाता जिन्होंने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे इसे लिंक कर सकते हैं।
अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो एक अप्रैल से 500 रुपये शुल्क लगेगा। इस शुल्क के बाद ही पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। अगर तीन माह बाद पैन को आधार से लिंक कराया तो यह फीस 1,000 रुपये हो जाएगी।




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