लखनऊ, 2 अगस्त 2022 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कैबिनेट ने आज 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
वाराणसी नगर निगम का होगा विस्तार
§ कैबिनेट ने नए नगर निकायों और वर्तमान नगर निकायों के विस्तार से जुड़े कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
§ वाराणसी नगर निगम के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में रामनगर नगर पालिका परिषद और सूजाबाद नगर पंचायत क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
§ प्रतापगढ़ में डेरवा बाजार नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई है।
§ फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर की निगोही और सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
यूपी में सात नगर पालिका परिषदों के विस्तार को मंजूरी
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सातनगरपालिकापरिषदोंकेविस्तारकोमंजूरीमिलीहै।इनमेंबुलंदशहरकीअनूपशहर, गाजियाबादकीमोदीनगर, लोनीवमुरादनगर, मुजफ्फरनगरकीखतौलीऔरशामलीकीकैरानानगरपालिकापरिषदशामिलहैं।
§ कैबिनेट ने अयोध्या में मुख्य मार्ग से सहादतगंज, न्याघाट होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक 12.94 किमी की लंबाई में पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर 757.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे दो वर्ष में पूरा किया जाएगा।
§ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नवसृजित और नवविस्तारित नगर निकायों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के लिए बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
इन प्रस्तावों पर लगनी थी मुहर
कैबिनेटबैठकमेंश्रमकानूनोंमेंसुधारकेउद्देश्यसेप्रस्तावितउत्तरप्रदेशव्यावसायिकसुरक्षा, स्वास्थ्यएवंकार्य-शर्तनियमावली, 2022 परमुहरलगसकतीहै।प्रस्तावितनियमावलीकेलागूहोनेपरप्रदेशमेंपहलेसेलागूश्रमकानूनोंसेजुड़ीछहनियमावलियांअतिक्रमितहोजाएंगी।केंद्रसरकारनेश्रमकानूनोंसेसंबंधित 13 केंद्रीयअधिनियमोंकोसमाहितकरतेहुएव्यावसायिकसुरक्षा, स्वास्थ्यएवंकार्य-शर्तसंहिता (ओएसएचकोड) 2020 बनाईथी।
संसदकेदोनोंसदनोंसेपारितकियेजानेकेबादकेंद्रनेइससंहिताको 28 सितंबर 2020 कोसरकारीगजटमेंअधिसूचितकरदियाथालेकिनयहअभीलागूनहींहै।इससंहिताकोलागूकरनेकीतारीखकोकेंद्रसरकारगजटमेअधिसूचितकरेगी।इससंहिताकोप्रदेशमेंलागूकरनेकेउद्देश्यसेश्रमविभागनेउत्तरप्रदेशव्यावसायिकसुरक्षा, स्वास्थ्यएवंकार्य-शर्तनियमावली, 2022 बनाईहै।
इस नियमावली में ओएसएच कोड के दायरे में आने वाले कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया संचालित करने वाले कारखानों, बीड़ी व सिगरेट फैक्ट्रियों और बागान श्रमिकों के स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और कार्य की दशाओं और नियोजकों के कर्तव्यों से जुड़े प्राविधान शामिल हैं। कारखानों में महिलाओं से रात में काम कराने से संबंधित प्राविधान भी इसमें शामिल है। यह नियमावली भी उस तारीख से लागू होगी जिसे केंद्र सरकार गजट में अधिसूचित करेगी।
कैबिनेटबैठकमेंउत्तरप्रदेशदुकानऔरवाणिज्यअधिष्ठान (नवम्संशोधन) नियमावली, 2022 कोभीमंजूरीमिलसकतीहै।इसनियमावलीकेलागूहोनेपरउत्तरप्रदेशदुकानऔरवाणिज्यअधिष्ठानअधिनियम, 1962 केतहतदुकानोंऔरवाणिज्यिकअधिष्ठानोंकाएकबारपंजीकरणकरानेकेबादहरपांचसालपरपंजीकरणकानवीनीकरणकरानेकीजरूरतनहींहोगी।
पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य कर विभाग और लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
श्रमकानूनोंसेजुड़ीछहनियमावलियांहोंगीअतिक्रमित
उप्र ठेका श्रम (विनियमन) और उत्सादन) नियमावली 1975-उप्र अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) नियमावली, 1983-उप्र बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1969-उप्र कारखाना नियमावली, 1950-उप्र कारखाना (कल्याण अधिकारी) नियमावली, 1955-उप्र कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984
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