
पीलीभीत, 30 नवम्बर 2022 : शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 2 लाख वार्षिक आय वाले जरूतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिये कन्या को 35000 की आर्थिक सहायता एवं विवाह संस्कार के लिये 10000 मूल्य की आवश्यक सामग्री (कपडे़, बिछिया, पायल चांदी तथा 07 बर्तन) के व्यय का प्राविधान है। योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर ऑफलाइन आवेदन किये जाने व्यवस्था निर्धारित है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विकास खण्ड पूरनपुर परिसर में 08 दिसंबर 2022 को 31 विवाह, विकासखण्ड बरखेडा परिसर में 08 दिसंबर 2022 को 10 विवाह एवं 09 दिसंबर 2022 को विकासखण्ड ललौरीखेडा के 31, मरौरी के 60, अमरिया के 30 विवाह ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज पीलीभीत में एवं 09 दिसंबर 2022 को विकासखण्ड बिलसण्डा के 45 व बीसलपुर के 40 विवाह विकासखण्ड बीसलपुर परिसर में सम्पन्न किये जायेगें। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 04 दिसंबर 2022 तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण हेतु समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते सम्बन्धित विकासखण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं।
रिपोर्टर-रमेश कुमार
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