लखनऊ, 24 अक्टूबर 2023 : गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम पर बेचे जा रहे उत्पाद की बोतल में एक इंच लंबे कई फंगस मिले, जिसका सेवन घातक हो सकता था। शिकायत पर पेप्सिका इंडिया द्वारा अनसुनी करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई की।
गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट लैबोरेटरी लखनऊ ने जांच में फंगस की पुष्टि की है, फोरम ने एकपक्षीय आदेश में वादी को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है, साथ ही 10 हजार वाद व्यय भी देना होगा।
ओमेक्स रेजीडेंस-एक अर्जुनगंज लखनऊ के निवासी भरत वसन ने 22 मार्च 2021 को गेटोरेड उत्पाद गौतमबुद्ध नगर में पारस टीरिया कमर्शियल -2 नोएडा से खरीदा। उत्पाद की निर्माण तारीख 22 जनवरी 2021 व एक्सपायरी तारीख 22 अक्टूबर 2021 थी। भरत का कहना है कि उत्पाद के उपभोग से पहले ही देखा कि बोतल में एक इंच लंबे कई फंगस तैर रहे हैं।
भरत ने 21 सितंबर को कंपनी को विधिक नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसे सेवा में कमी मानकर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। भरत ने पांच करोड़ रुपये उपभोक्ता फोरम फंड में जमा करने व एक करोड़ रुपये मानसिक कष्ट का दिलाने का अनुरोध किया। फोरम ने पेप्सिको इंडिया को कई नोटिस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
फंगस की जांच गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट लैबोरेटरी लखनऊ से कराई गई। 20 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट मिली कि बोतल में फंगस है, जो हानिकारक हैं। 21 जून 2022 को पेप्सिको इंडिया के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल किया, इसके बाद कोई उपस्थित नहीं हुआ।
जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी व सदस्य प्रतिभा सिंह ने कंपनी को आदेश दिया कि 30 दिन में मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और वाद व्यय 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। तय अवधि के बाद दोनों धनराशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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