वाराणसी, 04 नवम्बर 2022 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापीमस्जिद परिसर की कार्बनडेटिंग सहित साइंटिफिकसर्वे कराए जानेकी मांग मेंदाखिल याचिका कोसुनवाई के लिए 21 नवंबर को पेशकरने का निर्देशदिया है औरराज्य सरकार सहितविपक्षियों को नोटिसजारी की है।वाराणसी की जिलाअदालत द्वारा अर्जीखारिज करने केआदेश को हाईकोर्टमें चुनौती दीगई है।
याचिका में आर्कोलॉजिकलसर्वे आफ इंडिया (ASI), यूपी सरकार सहित अन्यको पक्षकार बनायागया है। यहआदेश न्यायमूर्ति जेजेमुनीर ने याचीलक्ष्मी देवी वतीन अन्य कीपुनरीक्षण याचिका पर दियाहै। याचिका परअधिवक्ता हरिशंकर जैन वविष्णु शंकर जैनने बहस की।
साइंटिफिक सर्वे सेशिवलिंग सहित अन्यधार्मिक निर्माण की मिलेगीसही जानकारी
अधिवक्ताओं का कहनाथा कि साइंटिफिकसर्वे होने सेज्ञानवापी परिसर में मिलेशिवलिंग सहित अन्यधार्मिक निर्माण की सहीजानकारी मिल सकेगी।यह भी पताचल सकेगा किवहां मिले शिवलिंगव अन्य मूर्तियांव धार्मिक वस्तुएंकितनी पुरानी है।सुनवाई के बादहाई कोर्ट नेसभी छह प्रतिवादियोंको नोटिस जारीकर दो हफ्तेमें जवाब दाखिलकरने के लिएकहा है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसरका साइंटिफिक सर्वेकराने की मांगमें दाखिल कीथी अर्जी
याचीगण ने जिलाअदालत वाराणसी मेंज्ञानवापी मस्जिद परिसर कासाइंटिफिक सर्वे कराने कीमांग में अर्जीदाखिल की थी।कोर्ट ने यहकहते हुए अर्जी 14 अक्टूबर को खारिजकर दी किऐसा करने सेनिर्माण को क्षतिपहुंच सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने परिसरकी यथास्थिति कायमरखने का आदेशदिया है। याचिकामें जिला न्यायालयके फैसले कोचुनौती दी गईहै।
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