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लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप तय


लखीमपुर, 6 दिसंबर 2022 : लखीमपुर के तिकुनियांमें बीते वर्षहिंसा में चारकिसान सहित आठलोगों की मौतके मामले केमुख्य आरोपित आशीषमिश्रा उर्फ मोनूसहित 13 अन्‍यआरोपितों के खिलाफएडीजे कोर्ट नेआरोप तय किएहै।

लखीमपुर के तिकुनियांकांड का येहै पूरा घटनाक्रम

3 अक्टूबर को खीरीहिंसा कांड मेंएक पत्रकार, चारकिसान व तीनभाजपा कार्यकर्ताओं कीमौत हो गईथी।

4 अक्टूबर को खीरीहिंसा मामले मेंएक पत्रकार वचार किसानों कीहत्या के आरोपमें केंद्रीय राज्यमंत्रीके पुत्र आशीषमिश्र व 15-20 अज्ञातलोगों के खिलाफथाना तिकुनिया मेंमुकदमा दर्ज क‍िया गयाथा।

4 अक्टूबर को हीखीरी हिंसा मामलेमें तीन भाजपाकार्यकर्ताओं की हत्याव आगजनी केआरोप में 20-25 अज्ञातलोगों के खिलाफदूसरा मुकदमा दर्ज।

8 अक्टूबर को पुलिसने नोटिस देकरबयान के लिएआशीष मिश्र कोबुलाया, लेकिन बीमारी केचलते पेश नहींहुआ।

9 अक्टूबर को आशीषमिश्रा अपने अधिवक्ताअवधेश कुमार सिंहके साथ पुलिसलाइन पहुंचा। 12 घंटेकी लंबी पूछताछके बाद उसेहिरासत में लियागया। इसके बादरात को रिमांडमजिस्ट्रेट के सामनेपेश किया औरजेल भेज दियागया था।

11 अक्टूबर को पुलिसकस्टडी रिमांड पर सुनवाईहुई थी।

12 अक्टूबर से 15 अक्टूबरतक आशीष कीपुलिस कस्टडी रिमांडमंजूर।

14 अक्टूबर को आशीषमिश्रा को घटनास्थलपर ले जायागया और रीक्रिएशनकराया गया था।

14 अक्टूबर को सीजेएमकोर्ट से आशीषकी जमानत अर्जीखारिज हुई थी।

21 अक्टूबर को दोबारापुलिस कस्टडी रिमांडकी अर्जी दीगई थी।

22 अक्टूबर को 48 घंटेकी पुलिस कस्टडीरिमांड मंजूर हो गईथी।

28 अक्टूबर को आशीषमिश्रा की जमानतअर्जी पर सुनवाईजिला जज कीअदालत में होनीथी। अभियोजन नेस्थगन अर्जी दी, तीन नवंबर नियत

3 नवंबर को शोकप्रस्ताव के चलतेजमानत अर्जी परसुनवाई टली, 15 नवंबर नियतकी गई थी।

15 नवंबर को आशीषमिश्रा की जमानतअर्जी जिला जजमुकेश मिश्रा नेखारिज कर दीथी।

13 दिसंबर को विवेचकने मुकदमे मेंजान लेवा हमला, गंभीर चोटें पहुचानाव आर्म्स एक्टकी धाराओं कोबढ़ाने की अर्जीदी थी।

14 दिसंबर को मुकदमेमें कुछ धाराओंको विलोपित कियागया था, वहींकुछ धाराओं कोबढ़ाया गया था।

17 दिसंबर को बढ़ीहुई धाराओं मेंसीजेएम कोर्ट में अर्जीदाखिल की गईथी।

18 दिसंबर को जिलाजज की अदालतमें दूसरी जमानतअर्जी दाखिल कीथी ।

03 जनवरी 2022 को आशीषमिश्रा समेत 14 लोगों केखिलाफ सीजेएम कोर्टमें चार्जशीट दाखिलकी गई थी।

05 जनवरी को आरोपपत्र व बयानोंकी नकल कॉपीदी गईं थीं।

10 जनवरी को सीजेएमने मुकदमे कीसुनवाई करते हुएमुकदमा सेशन कोर्टके सुपुर्द कियाथा।

19 जनवरी को जिलाजज कोर्ट मेंपहली सुनवाई कीथी।

10 फरवरी को हाईकोर्टसे जमानत मंजूर, लेकिन आदेश मेंधारा 302 व 120बीआइपीसी टाइप होनेसे छूट गयाथा।

11 फरवरी को हाईकोर्टमें संशोधन अर्जीदाखिल की गईथी।

14 फरवरी को हाईकोर्टमें संशोधन अर्जीमंजूर और आशीषकी रिहाई काआदेश हुआ था।

15 फरवरी को जेलपहुंचा आशीष कीरिहाई का आदेश, जिसके बाद शामको रिहाई हुईथी।

18 अप्रैल को सुप्रीमकोर्ट ने आशीषकी जमानत रद्दकरते हुए उसेएक सप्ताह मेंसरेंडर के लिएकहा था।

24 अप्रैल को केंद्रीयमंत्री अजय कुमारमिश्रा टेनी केबेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिकहिरासत में लखीमपुरखीरी जेल भेजदिया गया था।

6 दिसंबर 2022 को आशीषमिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra) सहित 13 अन्‍यआरोपितों के खिलाफएडीजे कोर्ट नेतय किए आरोप।

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