मुख्तार के विधायक अब्बास 18 नवंबर तक ED की कस्टडी में, सात दिन की रिमांड मंजूर

प्रयागराज, 11 नवम्बर 2022 : अपर जिला जजअनिरुद्ध प्रसाद तिवारी नेबांदा जेल मेंबंद माफिया मुख्तारअंसारी के पुत्रविधायक अब्बास अंसारी कोमनी लांड्रिग केआरोप में प्रवर्तननिदेशालय की कस्टडीमें सात दिनऔर के लिएरखने का आदेशदिया है। कोर्टने कहा किआरोपित को 18 नवंबर कीदोपहर दो बजेतक कस्टडी मेंपूछताछ इत्यादि के लिएसौंपा जाता है।
ईडी कीअर्जी पर अदालतने दी मंजूरी
12 नवंबर तक ईडीकी हिरासत मेंरखने का आदेशजिला जज संतोषराय ने पूर्वमें दिया था, लेकिन यह अवधिजिस दिन समाप्तहो रही थी, उस दिन न्यायालयमें अवकाश है।ईडी ने एकदिन पूर्व इसीको आधार बनाकरकोर्ट में अर्जीदी। कहा गयाकि अभी इनसेइनके और रिश्तेदारोंके बारे मेंपूछताछ की जानीहै, इसलिए सातदिनों के लिएइन्हें और ईडीकी हिरासत मेंसौंपा जाए। कोर्टने कहा किआरोपित की हिरासतअवधि समाप्त होनेपर न्यायिक अभिरक्षामें सौंपने केवक्त का मेडिकलपरीक्षण कराया जाए।
ED ने कहा- अब्बास से पूछताछमें और जानकारीहै जुटानी
ईडी कीतरफ से सहायकनिदेशक सौरभ कुमारने कस्टडी रिमांडअर्जी कोर्ट केसमक्ष प्रस्तुत किया।ईडी के अधिवक्ताओम प्रकाश मिश्राने अभियुक्त कोसात दिन कीकस्टडी रिमांड में भेजनेकी मांग किया।तर्क दिया किआय से अधिकसंपत्ति रखने केदो मामलों मेंअब्बास अभियुक्त है। जिसकीप्राथमिकी गाजीपुर और मऊमें दर्ज कीगई है। मामलेमें ईडी पूछताछकर रही है।मामला 15 करोड़ 31 लाख सेअधिक का है।ईडी को अभीइस मामले मेंऔर साक्ष्य हासिलकरना शेष है।अगर ED की कस्टडीरिमांड में सौंपदिया जाए तोमामले से जुड़ीअहम जानकारी हासिलहो सकती हैं।बचाव पक्ष कीओर से इसकाविरोध किया गया।