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यूपी में निजी वाहन रखने वालों के लिए नया नियम


लखनऊ, 4 अक्टूबर 2023 : अब निजी वाहनों का कागजात वाहन स्वामियों के पास रहेगा। उसे डीलर या एआरटीओ कार्यालय में नहीं देना होगा। निजी वाहनों के दस्तावेज वाहन मालिक खुद अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे।

अभी तक निजी वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के दस्तावेज संबंधित डीलर के पास रहते थे। इसके लिए निजी वाहन मालिकों को बस संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पक्ष में दस्तावेज पाने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

शासन से निर्देश आते ही एआरटीओ ने डीलरों को अवगत कराया

शासन से निर्देश आते ही एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार यादव ने सभी डीलरों को अवगत करा दिया है। डीलर गाड़ी के कागजात को स्कैन कर केवल डाटा अपने पास सुरखित रखेंगे। उसी डाटा को एआरटीओ कार्यालय भी भेज देंगे।

एआरटीओ ने कहा कि डीलर परिवहन वाहनों के दस्तावेजों तो पहले की तरह ही डीलर फाइल बनाकर अपने पास रखेंगे। मगर कार, बाइक, स्कूटी समेत अन्य निजी वाहन खरीदने वाले निजी वाहनों के दस्तावेज की फाइल तैयार कर उन्हें वाहन मालिकों को सुरक्षित रखने के लिए सौंप देंगे। इसके लिए निजी वाहन मालिकों से एक शपथ पत्र भी लेना होगा ताकि वह जरूरत पड़ने पर वह फाइल आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

100 रुपये का यह शपथ पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पर ही मान्य होगा। आरटीओ राधेश्याम ने बताया कि शासन की इस व्यवस्था से काफी राहत मिलेगी। कार्यालय में फाइलों को बोझ भी कम होगा। कार्यालय के बाबुओं को फाइल लेने से मना कर दिया गया है।

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