लखनऊ, 2 अगस्त 2022 : कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर तथा प्रतिष्ठान से मिले 197 करोड़ रुपये और 23 किलो विदेशी सोना मिलने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त जमानत पर बाहर पीयूष जैन के खिलाफ लखनऊ में मनी लान्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद ईडी अब और सख्ती करने के मूड में है।
पीयूष जैन के खिलाफ ईडी ने डीडीजीआइ और डीआरआइ की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है और अब ईडी की टीमें उसके ठिकानों को खंगालेगी। इतना ही नहीं पीयूष जैन की संपत्तियों को भी अटैच करने की तैयारी है। डायरेकटर जनरल जीएसटी (डीडीजीआइ) तथा डायरेकट्रेट आफ रेवेन्यु इंटेलिजेंस (डीआरआइ) की रिपोर्ट के आधार पर जैन के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है।
आयकर विभाग की टीमों ने बीते वर्ष कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से दिसंबर में 197 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो विदेशी सोना बरामद किया गया था। इसके बाद जैन पर शिकंजा कसा गया और जेल भेज दिया गया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी थी, लेकिन एक बार फिर अब उसकी मुश्किलें बढऩे वाली है।
कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर ईडी का शिकंजा कस गया है। लखनऊ में ईडी के जोनल आफिस ने जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उसके खिलाफ डीडीजीआई और डीआरआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। डीडीजीआई ने पीयूष जैन पर 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। विदेशी सोना मिलने के बाद डीआरआई ने पीयूष जैन पर मुकदमा दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीयूष जैन को करोड़ों रुपये की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत दी थी।
डायरेक्टर जनरल जीएसटी अहमदाबाद की यूनिट ने कन्नौज में जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन की इंडस्ट्री में छापा मारकर विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद की। 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किग्रा वजनी इन छड़ों की कीमत 196.57 करोड़ आंकी गई। पीयूष जैन इनकी कोई रसीद नहीं दिखा सके। जांच के बाद स्पेशल सीजेएम कानपुर नगर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया। डीडीजीआई ने पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विदेशी सोना मिलने के बाद डीआरआई ने भी पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को पीयूष जैन को सशर्त जमानत दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धा र्थ ने बुधवार को दिया है। हाईकोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में सशर्त जमानत दी । इसके लिए पीयूष जैन को पासपो र्ट सरेंडर करने और विपक्षी के पक्ष में एक करोड़ रुपए गारंटी के तौर पर बैंक में जमा करने को कहा गया था।
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