लखनऊ, 25 सितंबर 2023 : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने एक ही जिले में तीन वर्षों से तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले करने के आदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में बनाई गई तबादला नीति के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक तथा उप निरीक्षकों के तबादले स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर किए जाएंगे। एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने सभी एडीजी जोन व पुलिस आयुक्तों को इस संबंध में 30 सितंबर तक पुलिसकर्मियों के तबादले करने के निर्देश जारी किए हैं।
नई नीति के अनुसार, गृह जिलों में तैनात पुलिस निरीक्षकों व उप निरीक्षकों को दूसरे जिलों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए सामान्य अथवा चुनाव में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी दूसरे जिलों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
इनकी नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी
वहीं, 31 मई 2024 तक सेवानिवृत्ति होने वाले या इस अवधि में जिन पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति में छह माह शेष हैं, उनको तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है। चुनाव में उनकी ड्यूटी भी न लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पिछले चुनावों में शिकायतें हुई थीं या उन्हें शिकायतों के आधार पर हटाया गया था, उन्हें चुनावी ड्यूटी में तैनात नहीं किया जाएगा। वहीं जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, उन्हें भी चुनावी ड्यूटी से दूर रखने को कहा गया है।
इसके साथ ही उन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत की गई हो या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात के आरोप लगे हों।
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