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यूपी में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू, 6 महीने हड़ताल पर लगाई रोक, अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई


लखनऊ, 21 दिसंबर 2021 : योगी सरकार ने राज्य में फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लग गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि यूपी में राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध है। जिसकी अवेहलना करने वालों के खिलाफ कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।


कोरोना के चलते पहले भी लगाया जा चुका है एस्मा एक्ट


यूपी में पहले भी कोरोना के चलते एस्मा एक्ट लगाया जा चुका है। 25 नवंबर 2020 को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के बीच 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। एस्मा के तहत आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर किसी भी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। वहीं अगर कोई कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।


इसी साल सरकार ने छह महीने के लिए लगा दी थी हड़ताल पर रोक


यूपी सरकार ने इसी साल मई में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एस्मा एक्ट बनाकर हड़ताल पर रोक लगाई थी। उस समय सरकार ने यह कदम कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए उठाया था। एस्मा एक्ट की बात करें तो इसे प्रदर्शनकारियों और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया गया है। इसके लागू होने के बाद राज्य में कहीं भी धरना-प्रदर्शन या धरना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यह अधिनियम पिछले साल यूपी सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था और कहा गया था कि एस्मा अधिनियम के बाद भी यदि कोई कर्मचारी हड़ताल या विरोध पर पाया जाता है, तो सरकार द्वारा हड़ताली व्यक्तियों को बिना वारंट के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।



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