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चल भाई काम पर - योगी सरकार ने शुरु किया यूपी को अनलॉक करना, शर्तें लागू, देखिए ओरिजनल आदेश



कोरोना का कहर कम होने के साथ ही जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने की कवायद शुरु हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यूपी के एक एक जिले की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अपने फैसले को 23 बिंदुओं में बांधा है।


प्रदेश में किसी भी समय, किसी भी स्थिति में कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। मॉस्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हर क्षण रखना ही होगा।


आदेश के मुख्य बिंदु

- प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला
- शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति 
- दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगी दुकानें
- 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे ऑफिस
- रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमति
- धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में 5 लोगों को अनुमति
- स्कूल,कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद
- राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं
- 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं
- पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी 

क्या खुलेंगे फैक्ट्री, दफ्तर


कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।



खाना-पीना, सब्जी-भाजी, पढ़ाई-लिखाई


सब्जी मंडी पहले की तरह खुलेंगी। सब्जी और फल मंडियों में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के जिए बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।



कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद


कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।



लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं


सरकार के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।



ताकि फिर ना लौटे कोरोना


साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा।


केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर


कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए चार हेल्पलाइन नंबर जारी किए है।

इन चार हेल्‍पलाइन नंबरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 1075, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 शामिल है। यही नहीं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) का हेल्पलाइन नंबर 08046110007 भी है।


टीम स्टेट टुडे


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